चंडीगढ़ | बीते 15 जून मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई. कैबिनेट मीटिंग में वाहनों के पंजीकरण, रियल स्टेट, पेंशन, वेतन जैसें तमाम मुद्दों पर मोहर लगाई गई.
राज्य में अब निजी वाहनों की तरह ही कमर्शियल वाहनों की पंजीकरण भी डीलर ही करवा सकेंगे. पंजीकरण डीलर ऑनलाइन माध्यम के द्वारा भी कर सकते हैं. कमर्शियल वाहन भी स्थाई नंबर के साथ ही शोरूम से निकलेंगे. पंजीकरण का प्रमाण पत्र आवेदक को डाक द्वारा भेजा जाएगा. इस फैसले को लेते हुए सरकार ने कहा कि इससे आरटीए के कार्यालयों में लगने वाली भीड़ घटेगी, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भी कम होगी.
कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री कुंवर पाल गुर्जर ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट में होने वाले संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. जिसके तहत अब किसी भी प्रकार के चालान को मौके पर भरने की सुविधा दी जाएगी. इसके साथ ही सरकार की देनदारियों में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में दी गई छूट के समय को 15 जुलाई से बढ़ाकर 5 सितंबर तक कर दिया गया है. इस योजना को पिछले साल 10 अगस्त को 6 महीने के लिए लाया गया था लेकिन समय-समय पर इसकी अवधी को बढ़ाया जाता रहा है.
कैबिनेट ने रियल स्टेट की उन कारोबारियों को भी राहत दी है जो अप्रैल और मई माह में लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा सके तथा लाइसेंस के लिए बैंक गारंटी जमा नहीं करवा पाए. ऐसी तमाम कारोबारियों को ब्याज में छूट प्रदान की गई है. इस छूट के तहत उन लोगों को भी लाभ पहुंचेगा जिन्होंने अपनी जमीनों की सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) करवाई है.
कैबिनेट बैठक में पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है. जिसके तहत बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को 2250 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए किया गया है. बेसहारा महिला, बोना और किन्नर भत्ता को भी बढ़ाकर 2250 रूपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है. निराश्रित बच्चों की सहायता राशि को 1350 रुपए से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिया गया है जबकि स्कूल न जाने वाले निशक्त बच्चों को प्रतिमाह 1950 रुपए दिए जाएंगे.
हरियाणा लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या को कम कर दिया गया है. अब लोक सेवा आयोग में एक चेयरमैन और 5 सदस्य ही होंगे. पहले आयोग में एक चेयरमैन और 8 सदस्य शामिल होते थे. फिलहाल लोक सेवा आयोग में एक सदस्य की सीट खाली है.
इसी तरह कैबिनेट की बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी फैसला लिया गया, जिसमें निम्न फैसले शामिल हैं. कोरोना उपकरण दान करने वालों के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. एएसआई रैंक से नीचे के कर्मचारी वाहनों का चालान नहीं कर पाएंगे. सभी तरह के चलाने का भुगतान मौके पर किया जा सकता है. वन टाइम सेटेलमेंट पॉलिसी समाधान से विकास को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है.
महर्षि बाल्मिकी संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल कर दिया गया है. वन रेंजर, डिप्टी रेंजर, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति सीधे और पदोन्नति के माध्यम से की जाएगी. जिला एवं राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी.
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