रोहतक | हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लाई गई है. इस योजना के तहत सरकार बेटियों की शादी के लिए परिवारों को आर्थिक तौर पर मदद करेगी. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, इस योजना के तहत 51,000 रुपए तक की आर्थिक मदद का प्रावधान है. हरियाणा सरकार का कहना है कि इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के समय उनको आर्थिक रूप से सहायता करना है. CMO हरियाणा के ऑफिशियल टि्वटर हैंडल पर भी इस जानकारी को साझा किया गया है.
योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं. नियमों के तहत लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के कुछ वर्ग बनाए गए हैं. अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों की लड़कियों को शादी के लिए 51 हजार रुपयों की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
दूसरी स्थिति में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टपरीवास जाति परिवारों के पास अगर बीपीएल कार्ड नहीं है तो उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम या ढाई एकड़ से कम जमीन होने पर लड़की की शादी में 11 हजार रुपयों की आर्थिक सहायता दी जाएगी. योजना के तहत सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों की शादी में भी 11 हजार रुपयों की आर्थिक सहायता दी जाएगी. पिछड़े वर्ग के बीपीएल परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम या ढाई एकड़ से कम जमीन हो तो लड़की की शादी में 11 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. जिसमें लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल मार्कशीट, लड़की के परिवार का राशन कार्ड, आवेदक के बैंक पासबुक और आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र, बीपीएल संख्या, लड़की का आधार कार्ड, लड़की और लड़की का एक एक पासपोर्ट साइज फोटो, यदि लड़की का राशन कार्ड बीपीएल नहीं है तो आय प्रमाण पत्र और ढाई एकड़ जमीन के कागजात, शादी का कार्ड और यदि लड़की के माता-पिता जीवित नहीं है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र.
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों को इसका लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा जारी ऑफिशियल वेबसाइट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. PMO हरियाणा ने योजना के पंजीकरण के लिए ऑफिशियल लिंक जारी की है. इस लिंक पर क्लिक करके पूछी गई सभी जानकारियों को भरने के बाद आपको योजना का लाभ मिलेगा.
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