नई दिल्ली | जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा भुगत रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला जल्द ही तिहाड़ जेल से रिहा होंगे. तिहाड़ जेल प्राधिकरण ने उनके वकील अमित साहनी को जानकारी देते हुए बताया कि ओमप्रकाश चौटाला की जेबीटी भर्ती मामले में सजा पूरी हो गई है और वह विशेष छूट के पात्र हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में उनकी विधिवत रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो सकती है. तिहाड़ जेल प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि रिहा होने से पहले ओमप्रकाश चौटाला को औपचारिक रूप से जेल प्राधिकरण के सामने आत्मसमर्पण करना होगा क्योंकि वर्तमान में ओमप्रकाश चौटाला पैरोल अवधि पर जेल से बाहर है.
ओमप्रकाश चौटाला के वकील की तरफ से भी यह जानकारी मिली है कि मंगलवार रात को उनकी सजा पूरी हो गई है. कुछ कागज कार्यवाही का काम अधूरा है,वह पूरा होते ही अधिकारिक तौर पर रिहाई के आदेश जारी हों जाएंगे. हालांकि वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला पैरोल अवधि पर जेल से बाहर है, ऐसे में अब उनको जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
वकील ने बताया कि सजा होने के समय से लेकर मंगलवार तक सरकारी छूट समेत सभी मिलाकर ओमप्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई है. आपको बता दें कि साल 1999 में हुएं जेबीटी भर्ती घोटाले में साल 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को दस वर्ष की सजा सुनाई गई थी.
दरअसल 2018 में केन्द्र सरकार ने एक नया नियम बनाया था कि 60 साल या उससे अधिक उम्र के ऐसे पुरुष कैदी , जिन्होंने अपनी आधी सजा भुगत ली है, उन्हें विशेष माफी योजना के तहत रिहा किया जाएगा. पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने इसी योजना को आधार बनाकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्होंने अपनी सजा के पांच साल काट लिएं है और उनकी आयु भी 89 साल है. ऐसे में वो इस योजना के तहत सजा माफी के हकदार हैं.
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