निकिता तोमर हत्याकांड: तौसीफ ने दी फरीदाबाद ट्रायल केस के सजा के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

चंडीगढ़ | पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को निकिता तोमर हत्याकांड में दोषी तौसीफ की ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को चुनौती देने वाली अपील को स्वीकार कर लिया है. वही इसके अलावा कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट फरीदाबाद द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि पर भी रोक लगा दी है. हाईकोर्ट की जस्टिस रितु बाहरी पर आधारित डिवीजन बेंच ने तौसीफ द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.

NIKITA

हाईकोर्ट ने की स्वीकार कोशिश की अपील 

बता दें कि अक्टूबर 2020 में 21 साल की बीकॉम फाइनल ईयर की निकिता तोमर को सरेआम गोली मार दी गई थी. उस दिन निकिता एग्जाम देने के लिए कॉलेज गई थी. तब तौसीफ और रेहान उसके पीछे पड़ गए. निकिता के परिजनों ने कहा कि तौसीफ पिछले काफी समय से उसके पीछे पड़ा हुआ था. वही निकिता से दोस्ती करना चाहता था,  लेकिन वह बार-बार मना कर रही थी. इन सब के बावजूद भी वह निकिता पर धर्म परिवर्तन और जबरदस्ती शादी का दबाव बना रहा था.

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इसी साल 26 मार्च को फरीदाबाद जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तौसीफ व उसके एक साथी को उम्र कैद की सजा व उन पर ₹20000 का जुर्माना लगाया. 22 वर्षीय तोसीफ ने हाईकोर्ट में दायर अपील में कहा कि पुलिस ने गलत तरीके से उसे फंसाया है. उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और ना ही कोई शिकायत दर्ज है और ना ही ऐसा कोई कोई भी विवरण है जिससे यह साबित होता है कि 4 अगस्त 2018 के बाद उसने निकिता को फोन किया हो.

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ट्रायल कोर्ट ने जांच पक्ष के सबूतों को विश्वास कर उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया. अपील कर्ता ने अपनी अपील में कहा कि नवीन तोमर की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है , जबकि वह घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था.

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