हरियाणा में 1 हफ्ते के लिए फिर बढ़ा लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

चंडीगढ़ | कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद से ही हरियाणा में राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया था. जिसके तहत राज्य में तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई थी ताकि संक्रमण की दर कम हो. राज्य सरकार के इस फैसले के बाद से राज्य में कोरोना महामारी के मामलों में तेजी से कमी भी आई. राज्य सरकार द्वारा महामारी अलर्ट—सुरक्षित हरियाणा अभियान के तहत राज्य में कोरोना महामारी से लड़ने की रणनीति बनाई गई.

LOCKDOWN MARKET BAJAR

कुछ ही देर पहले सरकार द्वारा जारी सूचना के मुताबिक, हरियाणा में लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है. यानी अब प्रदेश में 12 जुलाई सुबह 5:00 बजे तक लॉकडाउन रहेगा. हालांकि सरकार द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही तमाम तरह की छूट और पाबंदियां भी दी गई है. महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत सरकार की कोशिश है कि महामारी से सुरक्षित होने के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाया जाए.

  • बाजार की दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खोली जा सकेंगी. गली-मोहल्लों और अकेली बनी दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किराना व दवा स्टोर पूर्व की हिदायतों अनुसार खुलेंगे.
  • होटल व मॉल्स में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोल सकते हैं.
  • सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई . किसी भी कार्यक्रम में इससे अधिक संख्या के लिए डीसी व जिला प्रशासन ने अनुमति लेनी होगी.
  • जिम संस्थानों को सुबह 6:00 से शाम 8:00 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है.
  • धार्मिक स्थलों को आप 50 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोलने की इजाजत दी गई है.
  • शादी समारोह और अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भी अब 50 लोगों की अधिकतम सीमा हो सकती है. किसी भी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम जिसमें एक ही स्थान पर 50 से अधिक संख्या में लोग जुड़ सकते हैं ऐसे कार्यक्रमों के लिए प्रशासन से अनुमति लेना बेहद आवश्यक है.
  • उत्पादन कंपनी, इंडस्ट्रियल और अन्य संस्थानों को सुचारू रूप से काम करने की अनुमति दे दी गई है. तमाम संस्थानों को कोरोना नियमों का पालन जरूर करना होगा.
  • निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को शत प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है, हालांकि कार्यालयों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सभी गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा.
  • क्लब हाउस, बार और रेस्टोरेंट्स को अपनी बैठक क्षमता के आधे यानी 50 प्रतिशत बैठक व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है. इस दौरान सामाजिक दूरी के साथ कोरोना नियमों का पालन करना आवश्यक है.
  • होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठान संचालकों को रात्रि 10 बजे तक होम डिलीवरी की अनुमति दी गई हअभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आईटीआई, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान बंद रसभी औद्योगिक इकाइयां कोविड मानकों का पालन करते हुए खोली जा सकेंगी. खेल गतिविधियों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम को खोला जा सकेगा. दर्शकों की अनुमति नहीं होगी.
  • पिछले दिशा-निर्देशों की भांति ही इस बार भी स्विमिंग पूल और स्पा को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है.
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