हरियाणा में पंचायती चुनावों को लेकर सरकार ने दिए आदेश, यहाँ से देखे

चंडीगढ़ | इस वर्ष प्रदेश में सरपंचों, पंचों, जिला पार्षदों 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है जिसके चलते हरियाणा में पंचायत चुनाव होने हैं. इनको लेकर राज्य के चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस बारे में जानकारी देते हुए राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह ने बताया कि पानीपत व रोहतक जिले की सभी ग्राम पंचायतों, जिला परिषद व पंचायत परिषद समितियों के लिए मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश व कार्यक्रम जारी किए जा चुके हैं. सभी बूथों व वार्डों के ड्राफ्ट में, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मतदान हेतु इस वर्ष की 1 जनवरी को मतदान हेतु अर्ह तिथि माना गया है जो 25 सितंबर 2020 को प्रकाशित अंतिम विधानसभा मतदाता सूची के आधार पर तैयार होगी.

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डॉ दिलीप सिंह ने यह भी बताया कि मतदाताओं की सुविधा हेतु सभी जिला उपायुक्तों को मतदाता सूची के बारे में जानकारी केंद्र स्थापित करने के लिए कहा गया है जिसके तहत वे सभी दावे और आपत्तियों को दर्ज करके उनकी सहायता कर सकें.

चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार सभी ड्राफ्ट मतदाता सूची 12 से 26 अक्टूबर तक तैयार हो जाएंगी जिसके बाद उन पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए 27 अक्टूबर से इनको प्रकाशित कर दिया जाएगा. जिस पर 3 नवंबर तक सभी आपत्तियां आमंत्रित होंगी जिनका निपटान 11 नवंबर तक हो जाएगा. इसके बाद भी अगर किसी को कोई शिकायत है तो इसके विरूद्ध उपायुक्त सह जिला चुनाव अधिकारी को अपील करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर है जिसमें प्राप्त आपत्तियों का निपटारा 19 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा. इन सब प्रक्रियाओं के खत्म होने के बाद सभी मतदाता सूचियों का फाइनल प्रकाशन 27 नवंबर को किया जाएगा.

डॉ दिलीप सिंह ने बताया कि यह मतदाता सूचियां संशोधित नियमों के अनुसार ही तैयार की जाएंगी. जिसमें विधानसभा क्षेत्र से संबंधित मौजूदा मतदाताओं को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद वार्ड में विभाजित किया जाएगा. यदि कोई व्यक्ति इसमें अपना नाम शामिल करवाना चाहता है तो उसे संबंधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल करवाना होगा अन्यथा उसका नाम प्राचीन सूची में यथावत रहेगा. इसके अलावा पानीपत, रोहतक इत्यादि को छोड़कर लगभग 20 अन्य जिलों में उपायुक्तों को 30 अक्टूबर 2020 तक मौजूदा वार्ड के आधार पर सभी पंचायती राज संस्थाओं की मौजूद मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है.

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