पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट: लड़का या लड़की के नाबालिक होने पर लव इन रिलेशनशिप स्वीकार्य नहीं

चंडीगढ़ । पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे प्रेमी जोड़े की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि जोड़े में अगर कोई भी नाबालिक है तो लिव इन रिलेशनशिप स्वीकार्य नहीं होते हैं. याचिका दाखिल करते हुए लुधियाना निवासी प्रेमी जोड़े ने बताया है कि वे दोनों बालिग है और लिव इन रिलेशनशिप में है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में BJP ने कैसे लगाई जीत की हैट्रिक, सामने आया सबसे बड़ा फैक्टर

Punjab and Haryana High Court

लड़की ने बताया है कि उसकी आयु 21 वर्ष है. लेकिन उम्र से जुड़ा दस्तावेज मौजूद नहीं है. हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर लड़की और लड़का दोनों बालिग है तो कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन यदि दोनों में से कोई एक भी बालिक नहीं है तो उस स्थिति में लव इन रिलेशनशिप अस्वीकार्य है.

हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले में लड़की और लड़के दोनों की आयु को सत्यापित करना जरूरी है. ऐसे में लुधियाना के पुलिस कमिश्नर खुद या किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति करें, जो उनकी आयु दस्तावेजों के आधार पर उनके बालिग होने या न होने पर अपनी रिपोर्ट दें. साथ ही हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि लड़की नाबालिक है तो यह आदेश लड़के के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में बाधक नहीं होगा.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit