चंडीगढ़ | हरियाणा राज्य में अब ड्राइविंग लाइसेंस लोग आसानी से बना पाएंगे. प्रदेश सरकार की ओर से लाइसेंस बनाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. बदले नियमों के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी. हरियाणा परिवहन विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, राज्य सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद अब इसकी प्रक्रिया काफी आसान हो गई है. प्रदेश में अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं है. परिवहन विभाग में सभी उपायुक्तों और एसडीएम को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.
गौरतलब है कि करीब डेढ़ महीने पूर्व प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी करते हुए हलके वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेने की खातिर ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट अनिवार्य किया था. इसका फायदा उठाते हुए कई ड्राइविंग स्कूल संचालक सर्टिफिकेट के लिए मनमर्जी की फीस वसूलने लगे थे. सरकार के इस निर्णय के बाद ड्राइविंग स्कूल संचालकों पर अंकुश लगा जोकि दो-तीन हजार के लाइसेंस के लिए आठ से दस हजार रूपए वसूल रहे थे.
ड्राइविंग स्कूल संचालक की ओर से मनमर्जी की फीस वसूलने के मामले को लेकर लोगों द्वारा कई बार परिवहन निर्देशालय में शिकायतें भी दर्ज करवाई गई लेकिन फिर भी उचित कार्यवाही नहीं की जा रही थी. नए आदेशों के आने के बाद ड्राइविंग स्कूल संचालकों की मनमर्जी पर भी अंकुश लग गया है. अब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से हिदायत जारी करते हुए साफ कर दिया गया है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है.
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