आज विधानसभा में पास हो सकता है नकल विरोधी कानून, जानिए इस कानून में कितनी सजा का प्रावधान

चंडीगढ़ । प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सोमवार को विधानसभा में नकल विरोधी कानून हरियाणा लोक परीक्षा अधिनियम 2021 पेश किया गया. इस कानून के अनुसार पेपर लीक करने वालों को 7 से 10 साल की सजा साथ ही ₹10 लाख तक जुर्माना देना होगा. साथ ही प्रॉपर्टी नीलाम कर नुकसान की भरपाई की जाएगी. वहीं दूसरी ओर नकल करने वाले अभ्यार्थी को 2 वर्ष की कैद और ₹5000 जुर्माना हो सकता है.

CM

आज पास हो सकता है विधानसभा में नकल विरोधी कानून

अब बिल पर मंगलवार को चर्चा की जाएगी. विधानसभा में यह बिल पास होने के बाद मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा. क्योंकि यह मामला प्रदेश से जुड़ा हुआ है इसलिए यह संभावना कम है कि इस मामले को राष्ट्रपति के पास भेजा जाए. पेपर लीक के चलते दो भर्तियों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी, इस वजह से सरकार का खर्च भी बढा है. वही पेपर लीक से विपक्ष हमलावर हुआ, युवाओं में भर्ती की विश्वसनीयता बनाए रखनी है. यह कानून लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, यूनिवर्सिटी द्वारा गठित कोई अन्य प्राधिकरण, भर्ती समिति नगर निकाय प्राधिकरण, बोर्ड व उपक्रम सभी पर लागू होगा.

यह भी पढ़े -  लीविंग सर्टिफिकेट के लिए पेंशनर्स को नहीं काटने होंगे चक्कर, डाकघर से घर बैठे मिलेगी यह सुविधा

नकल विरोधी कानून इन पर होगा लागू 

  • अगर सेंटर पर टीम को निरीक्षण करने से रोका गया, धमकी देने या काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई तो 2 साल की सजा और ₹5000 का जुर्माना देना होगा.
  • वही नियमों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई की जाएगी. उनके कर्मचारियों को 7 वर्ष तक की कैद और एक से ₹300000 तक का जुर्माना देना होगा.
  • अगर स्टाफ से मिलकर पेपर लीक करने या नकल कराने का मामला सामने आया तो 7 से 10 साल की सजा व ₹1000000 का जुर्माना देना होगा.
  • अगर कोई विद्यार्थी दूसरे की जगह पर पेपर देता हुआ पाया गया तो उसे भी 7 साल की सजा वह एक से ₹300000 तक का जुर्माना देना होगा.
  • पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों को कोई भी मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit