चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार की ओर से इसी साल अगस्त महीने के शुरुआत में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 37 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दामों में कमी करने का फैसला लिया था. अब प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों पर टैक्स लगाने की सूचना जारी की गई है.
हरियाणा सरकार की ओर से बिजली विभाग को ग्राम पंचायतों के अधीन इलाकों में बिजली के बिलों पर टैक्स लगाने की आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी की है. जिसके तहत जनवरी 2021 के महीने से हरियाणा की ग्राम पंचायतों के अधीन इलाकों में बिजली के बिलों पर 2% टैक्स की वसूली की जाएगी. सरकार के इस फैसले का ग्रामीणों द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है.
बिजली विभाग के एक्सईएन ने बताया कि जनवरी से ग्राम पंचायतों के अधीन इलाकों में हर ग्रामीण के बिजली बिल पर 2% टैक्स लगेगा. उन्होंने बताया कि यह फैसला सरकार द्वारा लिया गया है जैसे शहर में एम टैक्स लगता है. वैसे ही ग्राम पंचायतों के अधीन इलाकों में बिजली बिलों पर अब 2% टैक्स लिया जायेगा.
प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद ग्रामीण लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा यह नाजायज टैक्स लगाया जा रहा है. पहले ही पेट्रोल-डीजल और गैस सिलेंडर के दामों ने कमर तोड़ दी है. ऊपर से सरकार राहत देने की बजाय ग्रामीणों के बिजली बिलों पर टैक्स लगाकर उन्हें और परेशान करने का काम कर ही है.
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