हरियाणा के इस जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक, धारा-144 लागू

करनाल । पिछले दिनों करनाल जिले के बसताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर हुएं लाठीचार्ज और एक किसान की मौत के बाद से ही सरकार और किसान आमने-सामने हैं. किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को 6 सितंबर तक का अल्टिमेटम दिया था और आज किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी और करनाल प्रशासन के बीच बातचीत हुई थी जो विफल रही.

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इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने एक वीडियो जारी किया है. उन्होंने अधिक से अधिक किसान साथियों को कल करनाल में होने वाली महापंचायत में पहुंचने की अपील की है. गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा है कि कल किसान करनाल अनाज मंडी में महापंचायत कर जिला सचिवालय का घेराव करेंगे.

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धारा 144 लागू

मामले की संवेदनशीलता को देखते ही डीसी निशांत यादव ने बताया कि करनाल जिले में 5 सितंबर से 7 सितंबर तक धारा-144 लागू कर दी गई है. इसके अलावा आज यानी सोमवार रात्रि 12 बजे से करनाल जिले में इंटरनेट सेवा पर भी पाबंदी लगा दी गई है.

करनाल जिला प्रशासन ने भी किसानों के ऐलान को देखते हुए लघु सचिवालय के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी है. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में लघु सचिवालय का घेराव नहीं करने दिया जाएगा.

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बता दें कि बसताड़ा टोल प्लाजा पर हुएं लाठीचार्ज और एक किसान की मौत के बाद किसानों ने सरकार के सामने तीन मांगे रखीं थीं. पहली मांग थी कि मृतक किसान के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा व बेटे को सरकारी नौकरी दी जाएं. सभी घायल किसानों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा व तीसरी मांग थी कि एसडीएम सहित लाठीचार्ज मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएं.

आज किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी व प्रशासन के बीच इस मामले को लेकर बातचीत हुई थी जो सिरे नहीं चढ़ सकी. डीसी निशांत यादव ने बताया कि हमने सरकार के समक्ष किसानों की मांगों को रखा था जिसे प्रदेश सरकार ने खारिज कर दिया. डीसी निशांत यादव ने कहा कि सभी किसान हाइवे जाम करने व कानून व्यवस्था बिगाड़ने के दोषी थे. इसलिए किसानों की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि हम लगातार किसान नेताओं से सम्पर्क में हैं और उन्हें कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करें. कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर जो भी संभव कार्रवाई होगी वो की जाएगी.

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