हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस, हरियाणा ओपन स्कूल के परिणाम का है मामला

चंडीगढ़ | हरियाणा ओपन स्कूल के माध्यम से बारहवींं करने वाले सभी छात्रों को केवल 33 प्रतिशत अंक देकर पास करने को छात्रों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है. याचिका दाखिल करते हुए छात्रों की ओर से बताया गया कि हरियाणा सरकार ने कोरोना की लहर के चलते 12वीं की परीक्षा आयोजित न करने का निर्णय लिया था.

यह भी पढ़े -  CBSE बोर्ड ने खत्म किया छात्रों का इंतजार, 10वीं- 12वीं की वार्षिक परीक्षा की डेटशीट हुई जारी

HIGH COURT

इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि दसवीं में प्राप्त अंकों के आधार पर 12वीं के अंक दिए जाएंगे. इसी के अनुरूप सरकार ने 12वीं का परिणाम जारी किया. याची ने बताया कि 5 अगस्त को हरियाणा ओपन स्कूल का 12वीं का परिणाम जारी किया गया. इसे देखकर याचिकाकर्ता हैरान रह गए क्योंकि उन्हें दसवीं में प्राप्त अंकों के स्थान पर केवल 33 प्रतिशत अंक दिए गए.

यह भी पढ़े -  गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने जारी की स्नातक कोर्सेज के लिए परीक्षा डेटशीट, 23 नवंबर से डाउनलोड कर सकते हैं E-Admit Card

जानकारी जुटाने पर पता चला कि ओपन से 12वीं का आवेदन करने वाले सभी 27559 छात्रों को पास अंक दिए गए हैं. याची ने कहा कि उन्होंने दसवीं में बेहतर अंक प्राप्त किए थे और इस प्रकार केवल पास अंक देना याचिकाकर्ताओं के साथ अन्याय है. हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है. 

यह भी पढ़े -  चंडीगढ़ के प्राइवेट स्कूलों में एंट्री क्लास के लिए 1 दिसंबर से शुरू होगी एडमिशन प्रोसेस,15 जनवरी तक कर पाएंगे आवेदन

गौरतलब है याची ने कहा कि उन्होंने दसवीं में बेहतर अंक प्राप्त किए थे और इस प्रकार केवल पास अंक देना याचिकाकर्ताओं के साथ अन्याय है. हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है. 

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit