पंचकूला । हरियाणा सरकार ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए संचालित किए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नियम तय कर दिए हैं. इसके तहत अब अभ्यर्थियों को समाजिक आर्थिक मापदंड के आधार पर पांच नंबर ही मिलेंगे. पहले 10 नंबर की सुविधा थी.
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में आर्थिक मापदंड के मिलेंगे अधिकतम 5 अंक
बता दें कि प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों तय किया था कि जिस भी परिवार के घर में सरकारी नौकरी नहीं है या जिसके पिता नहीं है, विधवा अभ्यार्थी व विमुक्त जाति के अभ्यार्थियों को पांच-पांच अंक सामाजिक आर्थिक मापदंडों के आधार पर नौकरियों में दिए जाएंगे. प्रत्येक श्रेणी में 5 अंक दिए जाने निर्धारित किए गए थे, जो कुल मिलाकर 20 अंक बनते हैं.
वही विभाग द्वारा यह नियम भी बनाया गया था कि किसी भी अभ्यर्थी को 10 अंक से ज्यादा अंक नहीं मिलेंगे. सरकार द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए नए नियम बनाए गए, उनमें अधिकतम 5 अंक ही दिए जाएंगे. यह व्यवस्था नई भर्तियों पर लागू होगी. जो भर्तियां पहले निकाली गई है या वर्तमान में अभी चल रही है उन पर यह नियम लागू नहीं होगा. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने इस बात की पुष्टि की.
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