हरियाणा में विधवा महिलाओं को बिना ब्याज के मिलेगा तीन लाख का लोन, इन शर्तों को करना होगा पूरा

हिसार | हरियाणा सरकार ने विधवा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक जरूरी कदम उठाया है. प्रदेश में अब महिला विकास निगम की और से विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बिना ब्याज के 3 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया करवाया जाएगा. यह राशि तीन साल में अलग-2 किस्तों में जारी की जाएगी. इस स्कीम के तहत लोन लेने वाली महिलाओं को कुछ नियम व शर्तों का पालन करना होगा. इस लोन की सहायता से महिलाएं अपना कारोबार शुरू कर सकेंगी.

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3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध होगा

केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के निदेशक नरेश सेलपाड़ ने बताया कि प्रदेश में विधवा महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए बिना ब्याज के 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा. हालांकि इसके लिए कुछ नियम व शर्तों को भी मानना होगा. उन्होंने कहा कि यह ऋण महिला विकास निगम की ओर से प्रदान किया जाएगा. इसके लिए पात्र महिला की उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए और वार्षिक आय तीन लाख रुपए तक होनी चाहिए. निदेशक सेलपाड़ ने बताया कि बैंक ऋण / लोन पर जो भी ब्याज लगेगा ,उसकी भरपाई निगम सब्सिडी के रूप में अदा करेगा,जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए होगी. यह राशि तीन साल में अलग-2 किश्तों में प्रदान की जाएगी.

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विधवा महिलाओं का हों कौशल विकास

निदेशक सेलपाड़ ने कहा कि इस योजना के तहत प्रशिक्षण, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक,खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, होटल प्रबंधन संस्थान,लघु एवं मध्यम उद्यम के संस्थान व मान्यता प्राप्त एनजीओ के माध्यम से उधमिता विकास कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा ताकि विधवा महिलाओं का कौशल विकास हो सके. उन्होंने बताया कि इन संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण निशुल्क दिलवाया जाएगा. प्रशिक्षण हासिल करने के बाद महिलाओं को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस नहीं होगी.

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किस- किस कार्य के लिए मिलेगा ऋण

रेडीमेड गारमेंट्स, दुग्ध उत्पादन, सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, कैरी बैग का निर्माण, बुटीक पार्लर, टैक्सी- ऑटो, अचार आदि तथा अन्य किसी भी काम जिसे करने में आवेदक महिला सक्षम हो ,उन सभी कामों के लिए लोन दिया जाएगा.

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