नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को लेकर सड़क पर निकलना महंगा पड़ सकता है. पुलिस अब ऐसे वाहनों को जब्त करेगी. पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा ने इस संबंध में सभी डीसीपी को निर्देश दिए हैं. प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस मुद्दे पर चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों को लेकर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी. वाहन जब्त करने के साथ ही चालक पर 10 हजार रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि जिलें में करीब दस लाख वाहनों में से 20% वाहन ऐसे हैं जो 10 और 15 साल का समय पूरा कर चुके हैं.
नई कबाड़ नीति के तहत लिया निर्णय
पुलिस आयुक्त ने बताया कि केन्द्र सरकार की नई कबाड़ नीति के तहत अब 15 साल पुराने वाहनों को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं होगी. वहीं निजी वाहनों के लिए यह अवधि 20 वर्ष तय की गई है. लेकिन दिल्ली- एनसीआर में रहने वालों के लिए यह नियम लागू नहीं है. एनजीटी के अनुसार एक डीजल वाहन 24 पेट्रोल गाड़ियों या 40 सीएनजी वाहनों के बराबर प्रदुषण करता है.
दिल्ली- एनसीआर में लागू नहीं होगी 20 साल वाली नीति
दिल्ली- एनसीआर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी के अलावा हरियाणा के 13 जिलें करनाल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेन्द्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल आते हैं. पुलिस आयुक्त ने बताया कि अगर आपकी कार दिल्ली एनसीआर में रजिस्टर है और उसके रजिस्ट्रेशन पर 15 साल की वैधता लिखी है ,तब भी वह डीजल वाहन है तो 10 साल और पेट्रोल वाहन है तो 15 साल ही चल सकेगी.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!