चंडीगढ़ । बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि महामारी की पहली और दूसरी लहर ने लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव छोड़ा है. ऐसे समय में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अपने उपभोक्ताओं को रियायत देने के लिए एक योजना की शुरुआत की है. इसके तहत घरेलू, कृषि, एचटी और एलटी श्रेणियों के उपभोक्ताओं तथा बिल की अदायगी समय पर ना करने के कारण जिन उपभोक्ताओं के 30 जून तक बिजली कनेक्शन काटे गए थे, वे उपभोक्ता भी इससे लाभ उठा सकते हैं.
हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत
बता दे कि अगर उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त भर देता है तो निगम द्वारा बिल का संपूर्ण सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा. वहीं बिजली मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता अपनी मूल राशि का 25% जमा करवाकर भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं तथा बकाया राशि 6 किस्तों में जमा करवा सकते हैं. वही जब संपूर्ण राशि जमा हो जाएगी, तो 30 जून 2021 तक का सारा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना केवल उन गांवों के उपभोक्ताओं पर लागू होगी, जिन गांवों में म्हारा गांव जगमग गांव योजना लागू है. वही श्री सिंह ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के मामले न्यायालय में विचाराधीन है, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते. ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा केस वापस लेने पर ही योजना का लाभ लिया जा सकता है.
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