CM खट्टर के गैर-संवैधानिक बयानबाजी वाले वीडियो पर FIR के लिए हर जिला पुलिस मुख्यालय पर याचिका दायर, जानिए पूरी जानकारी

चंडीगढ़ । उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद अब हरियाणा में आंदोलन होने लगे हैं. हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट द्वारा हरियाणा के हर ज़िला पुलिस मुख्यालय पर मनोहर लाल खट्टर की गैर-संवैधानिक व देशद्रोही बयानबाज़ी के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाने के लिए याचिका दायर की है.

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याचिका में कहा गया है कि कल रात को मैने अपने मोबाइल में अचानक से एक वीडियो देखी, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रदेश वासियों को बोल रहे हैं कि कुछ नए किसानों के संगठन उभर रहे हैं. उनको भी प्रोत्साहन देना पड़ेगा और उनको आगे करना पड़ेगा. हर जिले में खासकर उत्तर और पश्चिम हरियाणा के दक्षिणी जिलों में खासकर हर जिले में 500, 700, 1000 लोग आप अपने खड़े करो और उनको वॉलनटिअर बनाओ और फिर जगह जगह सटे साठठम समाचार रुक रुक कर पूछते हैं क्या अर्थ होता है?

अंग्रेजी में बोला तो मुख्यमंत्री ने फिर जवाब दिया अंग्रेजी में बता दिया हिंदी में बताओ. जैसे को तैसा चलो डंडे है ठीक है नहीं वो देख लेंगे और तुम्हारी बात ये है जब उठाके डंडों से तो जमानत की परवाह मत करो. महीना- 6 महीना दो महीना रह जाओगे ना तो इतनी पढ़ाई इस मीटिंग में नहीं होगी और दो चार महीने बाहर जाओगे तो बड़े लीडर अपने आप बन जाओगे.चिंता मत करो, इतिहास में नाम लिखा जाता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर यू ट्यूब पर उपलब्ध है.

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याचिका में कहा गया है की मनोहर लाल खट्टर ने जब मुख्यमंत्री का पद संभालना था उस समय संविधान के तहत शपथ लेते हुए कहा था कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा. मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ विरुद्ध शब्दों का प्रयोग किया है और उल्टा प्रदेशवासियों को एक विशेष वर्ग के खिलाफ़ भड़काया है.

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ताकि प्रदेश के अंदर दंगे हो जाए और लोग मर जाए. याचिका में आगे कहा गया है कि मुख्यमंत्री के इस फरमान से प्रदेशवासियों में डर का माहौल है. मुख्यमंत्री का जो वीडियो संगठन बनाकर दूसरे संगठन के लोगों को मारने बाबात जारी हुआ है इस प्रकार की वीडियो में किसी भी समय कोई संगीन अपराध घटित हो सकता है.

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अतः जनाब से प्रार्थना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ़ जैसे धारा 107, 108, 109, 153-A, 307, 323, 325, 505, 506, IPC व 67 IT एक्ट के तहत मुक़दमा दर्ज करके उचित कानूनी कार्रवाई की जाए.

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