सिरसा | ऐलनाबाद उपचुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से ही हरियाणा राज्य में चुनावी माहौल बना हुआ है. राज्य चुनाव आयोग और राजनीतिक पार्टियां दोनों चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं. उम्मीदवार नामांकन कराने के बाद अब चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं. इस बीच हरियाणा सरकार की ओर से उपचुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
ऐलनाबाद उपचुनाव में हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक और चुनावी गतिविधियों से अलग करने के लिए सिविल सर्विस (सरकारी कर्मचारी कंडक्ट) नियम, 2016 लागू कर दिया है. इसके तहत सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को ऐलनाबाद उप चुनाव के संबंध में कुछ गतिविधियों व कार्यों पर रोक लगाई जाएगी. यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है.
हरियाणा मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, हरियाणा के सभी सरकारी कर्मचारियों को हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 9 और 10 का अनुपालन करना होगा. कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रत्याशी के लिए उसके लिए वोट नहीं मांग सकता और न ही किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रचार कर सकता है. कर्मचारी को अपने परिवार के सदस्यों को भी इस तरह की गतिविधियों से रोकना होगा. आदेश के मुताबिक, यदि इस तरह की गतिविधि में कर्मचारी संलिप्त पाया जाता है तो उसको तुंरत प्रभाव से सरकार को रिपोर्ट देनी पड़ेगी.
किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत, अपने वाहन या निवास पर किसी चुनावी चिह्न का प्रदर्शन इस उप-नियम के अर्थ के तहत चुनाव के संबंध में अपने प्रभाव का उपयोग माना जाएगा. जारी आदेश के मुताबिक सरकारी कर्मचारी को अपने परिवार के सदस्यों को भी चुनावी और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकना है.
ऐलनाबाद उपचुनाव शेड्यूल
चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव को लेकर कार्यक्रम के अनुसार ऐलनाबाद में मतदान 30 अक्टूबर को होगा. उपचुनाव के लिए उम्मीदवार आठ अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे. इसके बाद 11 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. उम्मीदवार 13 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकेंगे. 2 नवंबर को मतगणना होगी और उसी दिन रिजल्ट घोषित किया जाएगा.
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