चंडीगढ़ | हरियाणा राज्य में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद से ही सरकार ने लॉकडाउन लगाया था. हालांकि कोरोना के काम होते मामलों को देखते हुए लगी हुई पाबंदियों पर छूट भी दी जा रही है. प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को लेकर महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 15 नवंबर शाम 5:00 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है. हरियाणा के मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन ने सभी जिला उपायुक्तों व हरियाणा पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किए हैं. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यक्रमों और सामूहिक समारोह में भीड़ एकत्रित को लेकर छूट दी है. प्रदेश में ‘नो मास्क-नो सर्विस’ नियम लागू रहेगा.
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस
- इंडोर हाल में होने वाले कार्यक्रमों में 50% और अधिकतम 200 लोग और खुले में 500 लोग एकत्रित हो सकते हैं. पहले यह संख्या 100 और 200 निर्धारित की गई थी.
- आवासीय विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी. 15 नवंबर के बाद फिजिकली कक्षाएं शुरू करने को लेकर समीक्षा की जाएगी.
- हरियाणा के कालेज और पालीटेक्निक संस्थान पहले की भांति खुले रहेंगे.
- प्रदेश में ‘नो मास्क-नो सर्विस’ नियम को लागू किया है, यदि कोई मास्क नहीं पहनता तो विभिन्न संस्थानों, होटल, रेस्टोरेंट या अन्य स्थानों पर उन्हें सेवाओं की सुविधा से वंचित किया जा सकता है.
- क्लब हाउस, रेस्टोरेंट, गोल्फ क्लब के बार 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चालू रहेंगे.
- रेस्टोरेंट और बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं.
- जिम और स्पा सेंटर को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ख़ोलने की अनुमति दी गई है.
- सभी दुकान और मॉल्स को कोरोना के नियमों का पालन करते हुए ख़ोलने की अनुमति दी गई है.
- सिनेमा हॉल को 50 प्रतिशत बैठक व्यवस्था के साथ खोल सकते हैं.
- स्वीमिंग पूल, कोचिंग सेंटर और आइटीआइ को सोशल डिस्टेंडिंग और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए ख़ोलने की अनुमति दी गई है.