चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे नीति में मकान मालिकों को बड़ी रियायतें दी है. बता दें कि मकान को नीति के तहत पंजीकरण कराने पर सीएलयू शुल्क,विलासिता और बिक्री टैक्स में छूट दी जाएगी. वहीं बिजली, पानी की दरों में भी काफी रियायत दी जाएगी. यह नीति निकाय क्षेत्रों में लागू नहीं होगी.
होम स्टे नीति मे मकान मालिकों को बड़ी रियायतें
वहीं पर्यटन मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे इकाइयों का पंजीकरण पर्यटन विभाग करेगा. वही इस नीति का लाभ उठाने के लिए भी न्यूनतम चार कमरों का मकान होना आवश्यक है. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग पंजीकृत होम स्टे इकाइयों से भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क नहीं लेगा. वही विलासिता और बिक्री कर व वेट में भी छूट दी जाएगी. ₹3000 के बिल या 500 यूनिट तक बिजली की घरेलू दरें और उसके बाद वाणिज्य दरें लागू होगी. पानी की घरेलू दरों पर भी 1000रुपए के बिल या 300 यूनिट जो भी प्रति माह कम होगा वही लागू होगा. उसके बाद वाणिज्यिक दर से बिल वसूला जाएगा.
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