रंजीत मर्डर केस: गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा, 31 लाख का जुर्माना भी लगाया

चंडीगढ़ | रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने राम रहीम पर 31 लाख रुपए और बाकी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया.

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आज पंचकूला की सीबीआई विशेष अदालत द्वारा रणजीत सिंह हत्या मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम समेत पांच दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना जबकि अन्य आरोपियों पर 50-50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. गुरमीत पर लगाए गए जुर्माने की आधी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी. डेरा प्रमुख राम रहीम के ऊपर कोट ने अलग-अलग देशों में तीसरी बार सजा सुनाई है. दोषियों में गुरमीत राम रहीम के अलावा किशन लाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल शामिल हैं.

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रणजीत सिंह हत्याकांड पूरा मामला

10 जुलाई 2002 को डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन समिति के सदस्य रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या हुई थी. डेरा प्रमुख को शक था कि रणजीत सिंह ने ही साध्वी यौन शोषण मामले में अपनी बहन से गुमनाम चिट्ठी लिखवाई. उस समय पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जांच की गई. लेकिन रणजीत के पिता पुलिस के जांच से असंतुष्ट थे, जिस कारण उन्होंने जनवरी 2003 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने बेटे की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर दिया. हाईकोर्ट के आदेश अनुसार सीबीआई ने पूरे मामले की जांच शुरू की और डेरा प्रमुख राम रहीम समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया. 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर चार्ज फ्रेम किए थे. 8 अक्टूबर 2021 को इन पांचों को दोषी करार दिया गया.

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