सिरसा । ऐलनाबाद सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार संबंधित नियमों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने एक निर्देश जारी किया है. इस निर्देश में कहा गया है कि इस बार चुनाव प्रचार 72 घंटे पहले ही बंद कर दिया जाएगा. बता दें कि वैसे तो चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले बंद किया जाता है लेकिन ऐलनाबाद उपचुनाव पर प्रचार 72 घंटे पहले ही बंद किया जा रहा है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐलनाबाद सीट पर 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 2 नवंबर को चुनावी नतीजा घोषित किया जाएगा. इस हल्के में मतदाताओं की कुल संख्या करीब 1 लाख 86 हजार है और मतदान के लिए 211 केन्द्र बनाए गए हैं. तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन के समर्थन में अभय चौटाला के इस्तीफा देने पर यहां उपचुनाव हो रहा है. इस उपचुनाव के लिए भाजपा- जजपा गठबंधन से साझी उम्मीदवार गोबिंद कांडा चुनावी मैदान में हैं तो वहीं कांग्रेस की और से पवन बैनीवाल को प्रत्याशी बनाया हुआ है. इनेलो पार्टी की तरफ से फिर अभय चौटाला ने ताल ठोकी है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि ऐलनाबाद की जनता किसे विधायक चुनकर हरियाणा विधानसभा में भेजने का काम करती है.
कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील
हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा ने बताया कि 27 अक्टूबर को शाम 6 बजें चुनाव प्रचार थम जाएगा. इसके बाद डोर-टू-डोर जाकर वोटों की अपील की जा सकती हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली है. हरियाणा पुलिस के अलावा केंद्रीय रिजर्व फोर्स की कंपनियां भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुलाई हुई है. निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग की ऐलनाबाद हल्के के मतदाताओं से अपील है कि वे कोविड गाइडलाइंस का पालन जरुर करे और सभी अपने मताधिकार का प्रयोग जरुर करे.
उन्होंने कहा कि वोटिंग के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा ने कहा कि यदि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा वोटों के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है या किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है तो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करें, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी.
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