केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए आया आदेश; इस तारीख से लागू होंगे नियम

नई दिल्ली । कोरोना महामारी से हालात सामान्य होने पर केन्द्र सरकार ने 8 नवंबर से सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए ‘बायोमेट्रिक’ हाजिरी बहाल करने का आदेश जारी किया है. बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते कर्मचारियों को बायोमेट्रिक तरीके से हाजिरी लगाने की छूट दी गई थी. कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना विभाग प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी कि बायोमेट्रिक मशीन के पास सैनेटाइजर अनिवार्य रूप से रखी जाएं. इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक मशीन पर हाजिरी लगाने से पहले और बाद में अपने हाथों को सैनेटाइज करना होगा.

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कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से हो पालन

कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को आदेश जारी कर कहा है कि कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए. बायोमेट्रिक मशीन पर हाजिरी लगाते समय 6 फुट की शारीरिक दूरी जरुर रखें. अगर किसी विभाग में कर्मचारियों की संख्या अधिक है तो जरुरत के हिसाब से भीड़-भाड़ को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएं.

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इसके साथ ही जारी आदेशों में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को हर समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही कहा गया है कि जहां तक संभव हो, मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएं और जब तक लोक हित में जरूरी नहीं हो, आगंतुकों के साथ बैठकें करने से बचा जाए. कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में हर समय कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से अनुपालन करेंगे.

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