पंचकुला | जैसा की आप सभी जानते है प्रदेश सरकार ने 2 नवम्बर से 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है, बकायदा स्कूलों को कोरोना दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. अगर कोई स्कूल इन गाइडलाइंस में कोताही बर्तता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्यवाही के आदेश जारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. इसी संदर्भ में विभाग ने बच्चों की सुरक्षा हेतु कई सुझाव एवं नियम दिए हैं जिनको अपनाकर स्कूल कक्षाओं को नियमित कर सकेंगे.
प्रदत्त सुझाव निम्नलिखित हैं
सर्वप्रथम स्कूल में विद्यार्थियों को प्रवेश कोरोना नियमों के तहत आने वाले सभी सेफ्टी मेजर्स के साथ दिया जाएगा. जिसमें मास्क, सेनेटाइजर, पानी की बोतल इत्यादि शामिल हैं. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ताई से किया जाएगा. यदि किसी स्कूल में छात्रों की संख्या ज्यादा है तो स्कूल में कक्षा सन्चालन की समयावधि कम करके उन्हें दो शिफ्टों में बुलाया जाएगा.
जिससे अध्यापकों को भी अधिक परेशानी न हो एवं ऐसे में सप्ताह में दो बार क्लास लगाने के साथ, रोस्टर सिस्टम अपनाकर व छात्रों को घर से प्रोजेक्ट इत्यादि देकर भी समायोजन किया जा सकता है. यदि अध्य्यनकक्ष छोटे हैं अर्थात वह 6 फीट पर बैंच लगवाने में समर्थ नहीं कर हैं तो कक्षाओं को लाइब्रेरी, कम्प्यूटर कक्ष या हॉल में लगाया जाएगा.
ज्यादा बच्चे होने पर ओड़ इवन फॉर्मूला
अतः स्कूलों को उपर्युक्त सुझावों को अपनाकर कक्षाओं का संचालन करना होगा, क्योंकि वह कोरोना नियमों का पालन करके ही छात्रों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने से बच सकते हैं.
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