चंडीगढ़ |प्रदेश सरकार ने कोरोना के बीच महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 28 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है. अब योजनाबद्ध तरीके से ही प्रत्येक संस्थान को खोला जाएगा. आपको बता दें कि सिनेमा होटल आदि पूरी क्षमता के साथ पहले ही खुल चुके हैं. लेकिन कोरोना गाइडलाइन का इन्हें पालन करना पड़ेगा.
जानिए विस्तार से
आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव करने के लिए सभी संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से खोलने का फैसला लिया है. सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि कोरोना कि सभी गाइडलाइनओं का पालन करना अनिवार्य होगा. जिसमें पूरे स्टॉफ तथा विद्यार्थियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगा होना जरूरी है.
जाने क्या क्या खुलेगा
इसके अतिरिक्त रेस्टोरेंट्स, बार, जिम, स्पा, होटल, मॉल, क्लब हाउस, सिनेमा हॉल पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन विजय वर्धन ने इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किए है. यह कदम कोरोना महामारी से बचाव करने के लिए उठाए गए हैं.
जिन भी संस्थानों को खोलने की रियायत दी गई है. उन्हें कोरोना कि गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा. यदि ऐसा नहीं किया गया तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है. यह सूचना हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन विजय वर्धन ने दी है.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!