नई दिल्ली | करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है. अब बकाया चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस को भी कर सकेंगे क्लेम, जानिए क्या होगी क्लेम की पूरी प्रक्रिया. आपको बता दे की हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) दिया गया है. इसके बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर है. कोरोना महामारी के कारण जो केंद्रीय कर्मचारियों चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (CEA) को क्लेम नहीं कर पाए थे. अब वह इसे भी क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए आपको किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की भी आवश्यकता नहीं होगी.
केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भत्ता मिलता है. इस भत्ते में केंद्रीय कर्मचारियों को 2,250 रुपए प्रत्येक महीना दिए जाते हैं. लेकिन पिछले वर्ष से ही कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद थे, जिसके कारण केंद्रीय कर्मचारी CEA को क्लेम नहीं कर सके है.
जानिए कैसे होगा CEA क्लेम
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) ने एक ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम (OM) जारी किया था. जिसमें यह कहा गया था कि कोरोना के चलते केंद्रीय कर्मियों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. क्योंकि, ऑनलाइन फीस जमा कराने के बाद भी स्कूल से SMS/e-mail के जरिए रिजल्ट/रिपोर्ट कार्ड्स नहीं भेजे गए.
DoPT ने कहा है कि CEA क्लेम को Self declaration या रिजल्ट/रिपोर्ट कार्ड/फीस पेमेंट के SMS/e-mail के प्रिंट आउट के जरिए भी केंद्रीय कर्मचारी क्लेम कर सकते है. हालांकि, यह सुविधा सिर्फ मार्च 2020 और मार्च 2021 में समाप्त होने वाले एकेडमिक ईयर के लिए ही होगी.
केंद्रीय कर्मचारियों को दो बच्चों की पढ़ाई के लिए Children Education Allowance मिलता है, यह भत्ता प्रति बच्चा हर महीने 2250 रुपये है. अर्थात दो बच्चों के लिए कर्मचारियों को 4500 रुपये महीना मिलता है. हालांकि, दूसरी संतान जुड़वां हैं तो पहली संतान के साथ जुड़वा बच्चों की पढ़ाई के लिए भी यह भत्ता दिया जाता है.
दो एकेडेमिक कैलेंडर के हिसाब से एक बच्चे का 4500 रुपये का भुगतान होना है. अगर किसी कर्मचारी ने मार्च 2020 और मार्च 2021 के लिए अभी तक क्लेम नहीं किया है तो इसे क्लेम कर सकता है. ऐसे में उनकी सैलरी में 4500 रुपये जुड़कर आएंगे.
CEA क्लेम के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते है
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को क्लेम करने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को स्कूल का प्रमाणपत्र और क्लेम डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं. स्कूल की तरफ से मिलने वाले डेक्लेरेशन में लिखा होता है कि बच्चा उनके संस्थान में पढ़ता है. साथ ही जिस एकेडमिक कैलेंडर में पढ़ाई की है उसका भी जिक्र होता है. CEA क्लेम के लिए बच्चे का रिपोर्ट कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और फीस की रसीद भी लगानी होती है.
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