जींद । हरियाणा में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं. उपायुक्त नरेश नरवाल ने इसकी जानकारी दी. डॉ बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ सभी BPL परिवारों को मिलेगा. बता दे कि अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिल रहा था.
बीपीएल परिवार इस तरह उठाए योजना का लाभ
हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए ₹50000 से बढ़ाकर ₹80000 वित्तीय सहायता दी जाएगी. उन्होंने कहा कि हरियाणा आवास नवीनीकरण योजना अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित है. वही बीपीएल सूची में शामिल आवेदक भी इस योजना के लिए पात्र बनाए गए है. यदि पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक का समय हो गया है, आप इस मकान मरम्मत योजना का लाभ उठा सकते हैं.
इसके लिए आवेदन कर्ता हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए. वही आवेदन कर्ता का नाम बीपीएल लिस्ट में भी होना चाहिए. आवेदन कर्ता को अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग से संबंधित तथा बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है. वहीं जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र कुमार ने इस संबंध में बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल-हाउस रजिस्ट्री-पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है. आवेदन के लिए सबसे पहले हरियाणाएससीबीसी.जीओवी.इन से फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरना है और उसको सरपंच या फिर पार्षद से सत्यापित करवाना होगा.
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