भिवानी। कोरोना संक्रमण ने विद्यार्थियों की शिक्षा पर गहरा प्रभाव डाला है. अब कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों को बड़ा तोहफा दिया है. हरियाणा बोर्ड ने विद्यार्थियों को 3 तरीकों से छूट प्रदान की है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विद्यार्थी 2019 में दसवीं कक्षा में आई रीअपीयर को पास कर लेंगे उन्हें सीधा 12वीं कक्षा में दाखिला मिल जाएगा.
बता दें कि इस प्रकार सीधा 12वीं कक्षा में दाखिला केवल और केवल उन विद्यार्थियों को ही मिलेगा जिन विद्यार्थियों का 11वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम किसी विद्यालय में रुका हुआ है. अर्थात जिन विद्यार्थियों का 11वीं कक्षा का रिजल्ट रुका हुआ है और अगर उन्होंने दसवीं कक्षा में कंपार्टमेंट तोड़ दी है तथा वे 11वीं कक्षा के सभी विषयों में पास हैं, तो उन्हें 12वीं कक्षा में सीधे दाखिला मिल जाएगा. साथ ही इस साल दसवीं में फेल होने वाले विद्यार्थियों को भी 11वीं में अस्थाई रूप से दाखिला मिल जाएगा.
इस साल एक जिले के विद्यालय से दूसरे जिले के विद्यालय में माइग्रेटे करने वाले विद्यार्थियों को SLC लेकर शिक्षा विभाग के कार्यालय में हस्ताक्षर के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी. हरियाणा बोर्ड की ओर से दी गई इन सुविधाओं से विद्यार्थियों को कोरोना काल में बहुत फायदा होगा.
जाने तीन दिशा निर्देश विस्तार से
1. पिछले वर्ष मार्च 2019 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट के आधार पर विद्यार्थियों को 11वीं में अस्थाई दाखिला दे दिया गया था. अब जो विद्यार्थी मार्च 2020 में भी कंपार्टमेंट नहीं तोड़ पाय हैं उनका 11वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम रोक दिया गया है या रद्द कर दिया गया है.
ऐसे विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण के चलते दसवीं की कंपार्टमेंट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अक्टूबर 2020 में भी मौका दिया गया था. अब जो विद्यार्थी दसवीं की कंपार्टमेंट परीक्षा में पास हो जाते हैं, उनका 11वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा. यदि ऐसे विद्यार्थी 11वीं के परीक्षा परिणाम में भी पास हो जाते हैं तो उन्हें 11वीं कक्षा की बजाए सीधे 12वीं कक्षा में दाखिला मिल जाएगा.
2. पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के वार्षिक परिपत्र 2020-21 के पेज नंबर 6 के नियम क्रमांक 14 में यह प्रावधान दिया गया था की CTP प्रणाली के तहत 10वीं में एक विषय में फेल विद्यार्थी को 11वीं कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब कोरोना संक्रमण के चलते बोर्ड ने इस प्रावधान में बदलाव किया है. अब दसवीं कक्षा में एक विषय में अनुत्तीर्ण रहने वाले विद्यार्थी को 11वीं कक्षा में अस्थाई प्रवेश मिल सकेगा.
3. हरियाणा बोर्ड के नियमों के अनुसार पहले यदि कोई विद्यार्थी एक जिले के स्कूल को छोड़कर दूसरे जिले के स्कूल में माइग्रेट करता है तो उसे पहले वाले स्कूल से SLC लेकर खंड या जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने अनिवार्य होते थे, लेकिन अब बोर्ड ने इस नियम को बदल दिया है. अब दूसरे जिले के मान्यता प्राप्त स्कूल में एडमिशन लेने के लिए SLC पर जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य नहीं है. विद्यार्थी जिस विद्यालय में दाखिला देगा वह विद्यालय स्वयं उसकी पूरी जानकारी पोर्टल पर जांच करेगा ।
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