बड़ी राहत: निजी स्कूल नहीं ले सकते ट्यूशन फीस, शिक्षा विभाग ने जारी किये निर्देश

 पंचकुला । प्रदेश में निजी विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों से ट्यूशन फीस के नाम पर मोटी रकम वसूल की जा रही थी. इस मामले को लेकर अभिभावकों द्वारा प्रशासन को शिकायते आ रही थी. इन शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए हरियाणा सरकार ने अब विद्यालयों के लिए एक और नया निर्देश जारी किया है.

इस नए निर्देश के अनुसार सभी निजी स्‍कूल विद्यार्थियों से फीस वसूल नही कर पाएंगे. अब केवल वही स्‍कूल अभिभावकों से ट्यूशन फीस वसूल कर सकेंगे जो विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाते हैं. इसके साथ यह भी कहा गया है कि पुरानी ट्यूशन फीस के अतिरिक्त और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा. निजी स्कूल मनमर्ज़ी से ट्यूशन फीस भी नहीं बढ़ा पाएंगे. सरकार के इस निर्देश की अवहेलना करने वाले निजी स्कूलों के विरुद्ध शिक्षा नियमावली के अनुछेद 158 A के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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School Students

अभिभावकों ने की विभिन्न शिकायतें
फीस वसूली के मामले में हरियाणा सरकार तक अभिभावकों की शिकायतों को पहुंचाने वाले हरियाणा अभिभावक एकता मंच ने जानकारी देते हुए बताया है कि इससे पहले भी 10 अक्टूबर को चेयरमैन FFRC ने कुछ आदेश दिए थे. इन आदेशों के अनुसार जिन विद्यालय प्रबंधको ने अभिभावकों से ट्यूशन फीस वसूल की थी और अन्य फंड वसूल किए हैं, वे स्कूल प्रबंधक वसूली गई एक्स्ट्रा फीस लौटाए या फिर भविष्य में ली जाने वाली फीस में ऐडजस्ट करे. लेकिन न ही तो कोई फीस वापस की गई और न ही फीस को ऐडजस्ट किया गया. इससे अभिभावकों में खासा रोष फैला हुआ है.

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PMO ने दिए जांच के आदेश
मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा व जिला सचिव डॉ० मनोज शर्मा ने बताया है कि मॉडर्न DPS, DPS 19 व 81, मॉडर्न, ग्रैंड कोलंबस, मानव रचना, MVN आदि विद्यालय आरम्भ से ही शिक्षा विभाग के आदेशों का उल्लंघन कर रहे थे. ये विद्यालय अभिभावकों से बढ़ी हुई ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस, एनुअल चार्ज, कंप्यूटर फीस आदि जैसे कई फंडों को 3 महिनों के आधार पर वसूल कर रहे है.

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अब कुछ विद्यालयों के खिलाफ शिकायते PMO तक पहुंच गई है. PMO ने इस संबन्ध में जांच के आदेश भी दे दिए हैं. इस दौरान जो अभिभावक निजी स्कूलों की इस मनमानी का विरोध कर रहे हैं, उनके बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी रोक दी गई है ।

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