चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ओर से हरियाणा की सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेट्री, सभी विभागों के मुख्य, सभी बोर्ड और कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, हरियाणा राज्य के सभी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को पत्र भेजकर यह सूचना दी गई है कि हरियाणा के सरकारी विभागों, बोर्ड तथा निगमों में आउटसोर्सिंग (DC Rate) पर नई भर्तियां नहीं होंगी. सरकार ने मंगलवार को आउटसोर्सिंग नीति पार्ट वन और टू के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है. सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ताजा आदेश जारी किया गया है. सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी अपने दायरे के अंदर कोई नया कच्चा कर्मचारी नहीं रख सकता है.
हरियाणा सरकार ने कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर कौशल रोजगार निगम गठित किया है जिसके अनुसार अब विभागों बोर्ड और निगमों में अनुबंध के आधार पर भर्तियां की जाएंगी. सरकार की तरफ से यह कदम ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने और नियुक्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लिया गया है.
जिन भी प्रशासनिक कंपनियों को कर्मचारियों की जरूरत है वह हरियाणा कौशल विकास निगम के पोर्टल पर अपनी जानकारी डालेंगे तथा इसके बाद ही पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.
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