पंचकुला | राज्य में आशा वर्करों की नियुक्ति को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नए नियम तय किए हैं. नई नियुक्तियों के लिए योग्यता 12वीं के स्थान पर 10वीं पास कर दी गई है. अब केवल 10वीं पास करने के बाद ही आशा वर्कर बनने का प्रयास कर सकते हैं. इसके अलावा शैक्षणिक और क्षेत्र के आधार पर भी अभ्यर्थियों को प्रेफरेंस दी जा सकती है. नए नियमों के मुताबिक जिन आशा वर्करों का कार्यकाल 10 साल या उससे अधिक हो चुका है, उन्हें 20 हजार रुपए देकर जल्द ही हटाया जा सकता है. आशा वर्कर की ज्यादा से ज्यादा आयु सीमा 60 वर्ष तक ही सीमित की गई है.
अनुपस्थिति पर मिल सकता है नोटिस
इस बीच अहम बात है कि अब आशा वर्कर दूसरा काम नहीं कर पाएंगी. लिखित सूचना के बिना तीन महीने से ज्यादा समय तक अनुपस्थित रहने वाली आशा वर्कर को औपचारिक नोटिस जारी करने के बिल्लकुल बाद उन्हे कार्य भार से मुक्त कर दिया जाएगा. यह सब नए नियम नई नियुक्ति पर ही लागू किए जायेगे. इस विषय में मुख्य सचिव विजय वर्धन जी के साथ एसीएस हेल्थ राजीव अरोड़ा जी व एमडीएनएचएम प्रभजोत सिंह जी के साथ बैठक भी की गई है.
शिक्षा व क्षेत्र के आधार पर मिलेगी प्रेफरेंस
•न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10 वीं पास कर दी गई है. मेवात विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जिला नूंह और पलवल के ब्लॉक हथीन के लिए कम से कम योग्यता केवल 8 वीं पास रखी गई है. यह क्षेत्र के अनुसार रखा गया एक नया मापदंड है.
•आयु सीमा 25 से 45 साल के बीच निर्धारीत की गई है. 1 अप्रैल 2021 से जितनी भी आशा वर्कर 60 वर्ष की उम्र को पार करती है, उन्हे उनके कार्यभार से पुरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा. उन आशा वर्कर पर किसी तरह के कार्य का भार नहीं सौंपा जाएगा.
जानिए क्या होंगे लाभ
• स्नातक या उससे अधिक योग्यता पर 4 अंक अधिक देने का एक नया नियम भी जोड़ा गया है.
• निवास स्थान के लिए भी अधिक अंक दिए जाएंगे. अगर कोई आशा वर्कर उसी जगह की निवासी है, जहां उस अब काम करना है, तो उसे 4 अंक विशेष और मिलेंगे. वे उप केंद्र में काम करने वाले क्षेत्र से हैं, तब उस वर्कर को एक अंक मिलेगा.
• विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित को 2 अधिक अंक को प्राप्ति करवाई जायेगी.
• आर्थिक स्थिति व संचार कौशल को आधार मानते हुए 4 विषेश अंको की छुट दी जा सकती हैं.
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