नई दिल्ली । दूरसंचार विभाग की ओर से नए नियम जारी कर दिए गए हैं. जिसमें ज्यादा सिम कार्ड रखने की छूट को खत्म कर दिया गया है. इसके मुताबिक अब 9 से ज्यादा सिम रखने वाले यूजर को सिम कार्ड का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आप इन नियमो का पालन नहीं करते हैं तो आपका सिम कार्ड बंद कर दिया जाएगा. दूरसंचार विभाग का नया नियम 7 दिसंबर 2021 से देशभर में लागू हो गया है.
30 दिनों में सिम बंद करने का आदेश
• दूरसंचार विभाग ने सभी टेलिकॉम ऑपरेटरों को आदेश जारी किया है कि जिन यूजर्स के पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड हैं, ऐसे सभी सिम कार्ड की आउटगोइंग कॉल 30 दिन और इनकमिंग कॉल 45 दिनों के अंदर बंद कर दी जाएं. हालांकि मोबाइल सिम यूजर्स के पास अतिरिक्त सिम को सरेंडर करने का भी विकल्प रहेगा.
• अगर सब्सक्राइबर्स की तरफ से नोटिफिफाई किए गए सिम को वेरिफाई नहीं कराया जाता है, तो ऐसे सिम को 60 दिनों के भीतर तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा.
• अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ या फिर बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान की तरफ से मोबाइल नंबर के खिलाफ शिकायत दर्ज होती है, तो ऐसे सिम की आउटगोइंग कॉल 5 दिन और इनकमिंग 10 दिन में बंद हो जाएगी, जबकि सिम पूरी तरह से 15 दिनों में बंद हो जाएगा.
• इंटरनेशनल रोमिंग सब्स्क्राइबर,बीमार और दिव्यांग व्यक्तियों को 30 दिनों का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा.
सिम कार्ड बंद करने का दिया आदेश
नए नियम के मुताबिक एक यूजर अधिकतम 9 सिम खरीद सकता है लेकिन जम्मू-कश्मीर और असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अधिकतम 6 सिम कार्ड रखने का नियम है. दूरसंचार विभाग के मुताबिक यूजर की आईडी पर 9 से ज्यादा सिम को अवैध घोषित किया जाएगा.
क्यों उठाना पड़ा ऐसा कदम
दूरसंचार विभाग ने ऑनलाइन फ्रॉड, आपत्तिजनक कॉल और अपराधिक घटनाओं को रोकने के मकसद से तय लिमिट से ज्यादा सिम को बंद करने का आदेश दिया है. दूरसंचार विभाग ने फर्जी सिम कार्ड के फैले बाजार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नया नियम लागू किया हैं.
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