हरियाणा सरकार ने दिया गेस्ट टीचर्स को झटका, सेवा सुरक्षा नियमों में किया प्रावधान

चंडीगढ़ । प्रदेश की मनोहर सरकार 13 हजार से अधिक अतिथि अध्यापकों को बड़ा झटका देने वाली है. 4 दिसंबर 2021 को गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई थी जिसमें सेवा नियमों में किए गए प्रावधान को अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है.

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अब इन अतिथि अध्यापकों को भविष्य में HRA, LTC और शिक्षा भत्ता नहीं मिलेगा,न ही EPF काटा जाएगा. इनके लिए बनाए गए सेवा नियमों में इन लाभों का प्रावधान नहीं किया गया है. सरकार ने विधि विभाग से सेवा नियमों की मंजूरी ले ली है और अब इस पर कैबिनेट की मुहर लगना बाकी है.

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सरकार द्वारा सेवा नियमों में किए गए प्रावधान के तहत अब अतिथि अध्यापकों को मृत्यु पर अंतिम संस्कार के लिए 40 हजार रुपए देगी. इसके लिए जीआईएस अकाउंट खोला जाएगा. हर महीने सिर्फ एक हजार रुपए मेडिकल भत्ता दिया जाएगा. कैशलेस मेडिकल सुविधा पर सरकार विचार कर रही है,जिसका पत्र अलग से जारी किया जाएगा. पुरुष अतिथि अध्यापकों के लिए 15 दिन के मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है. महिला शिक्षकों को पहले से ही मातृत्व अवकाश का लाभ मिल रहा है.

वेतन निर्धारण से सरकार ने फिलहाल अपने कदम पीछे खींच लिए हैं. JBT, PGT व TGT अतिथि अध्यापकों की तनख्वाह बढ़ाने पर सरकार तब विचार करेगी, जब यें हर महीने पक्के शिक्षकों के मूल वेतन के बराबर राशि पाने लगेंगे. सीएम मनोहर लाल ने बीते 9 सितंबर को अतिथि अध्यापकों के सेवा नियम बनाने व वेतन निर्धारण के लिए दो समितियों का गठन किया था. सेवा नियम बनाने की समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल कर रहे हैं और इस समिति में सेकेंडरी शिक्षा निदेशक जे. गणेशन व मौलिक शिक्षा निदेशक अंशज सिंह शामिल हैं. वेतन निर्धारण समिति की अध्यक्षता सेकेंडरी शिक्षा निदेशक कर रहे हैं.

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वेतन निर्धारण के लिए सात माह से दो साल तक होंगे पात्र

JBT को अभी 35 हजार, TGT को 42 हजार व PGT को 43,217 रुपए प्रति माह सैलरी मिल रही है. जुलाई में मिलने वाला 3% डीए अभी तक नहीं मिला है. सरकारी स्कूलों में 6000 JBT, 6500 TGT व 1200 से अधिक PGT अपनी सेवाएं दे रहे हैं. JBT का वेतन सरकारी शिक्षकों के मूल वेतन के बराबर डेढ़ साल में, TGT का 2 साल और PGT का जुलाई 2022 में होगा. तब इनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए सरकार सेवा सुरक्षा नियम के पैरा नंबर 4 में संशोधन करेगी.

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