चंडीगढ़ । पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एक चुनाव याचिका में भारतीय चुनाव आयोग की अर्जी पर सुनवाई की. इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री व करनाल के विधायक मनोहर लाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. बता दे कि हाईकोर्ट ने विधायक मनोहर लाल के चुनाव को चुनौती देने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रहे मास्टर रमेश खत्री नंबरदार को भी नोटिस जारी किया है.
हाई कोर्ट ने जारी किया सीएम को नोटिस
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चुनाव को रद्द करने को लेकर रमेश खत्री नंबरदार द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. अभी इस याचिका पर हाईकोर्ट विचाराधीन है. वहीं इसी बीच भारतीय चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि अक्टूबर 2019 में राज्य के आम चुनावों के लिए जो ईवीएम प्रयोग की गई थी, उनको दूसरे स्थान पर भेजने के लिए जरूरी कदम उठाए. यदि कोर्ट में कोई मामला है तो कोर्ट से इस मामले से संबंधित इजाजत ले. इसी को लेकर राज्य चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारी ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखा.
जिसमें राज्य के चुनाव याचिकाओं की जानकारी मांगी गई. रजिस्ट्रार ने चुनाव राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जानकारी दी कि समालखा, सिरसा,पुन्हाना, असंध, थानेसर, करनाल,सोनीपत आदि जगह की चुनाव याचिकाए हाईकोर्ट में विचाराधीन है. इसके तहत इन क्षेत्रों की इवीएम वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल हाईकोर्ट के आदेश पर स्ट्रांग रूम में डबल लॉक में बंद है.
इसी बीच राज्य चुनाव आयोग को हरियाणा में पंचायत व स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए ईवीएम की जरूरत होगी. इसीलिए चुनाव से 4 महीने पहले इन मशीनों की तकनीकी जांच करवानी जरूरी है. जिस वजह से चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर इन मशीनों को जारी करने की मांग की, ताकि चुनाव में इनका प्रयोग किया जा सके. चुनाव के लिए 45000 मशीन की आवश्यकता है. चुनाव आयोग ने अन्य चुनाव याचिका में भी इस तरह की अर्जी दायर कर मशीनों की मांग की है.
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