नई दिल्ली । दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों को देखते हुए पाबंदियां लगा दी है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं. इन आदेशों के तहत क्रिसमस और न्यू ईयर पर होने वाले कार्यक्रमों और भीड़ इकट्ठा करने पर रोक लगा दी गई है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बढ़ते कोविड मामलों और नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए डीएम को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए हैं.
इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि दुकानों और कार्यस्थलों पर बिना मास्क के इंट्री सख्ती से लागू की जाएं. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के मुताबिक अगले आदेश तक होटल,बार या रेस्टोरेंट कुल सीटों की आधी क्षमता के साथ संचालित किए जाएं. राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी गई है.
इसके अलावा जिला प्रशासन को ऐसी जगहों की पहचान करने के आदेश दिए गए हैं, जो कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं. कार्य स्थल और बाजारों में नो मास्क, नो एंट्री नियम लागू किया गया है. अधिकारियों को यह सुनिश्चित कराना होगा कि दुकानदार बिना मास्क पहने व्यक्ति को सामान नहीं देंगे. सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार अगर हालात काबू में नहीं आएं तो नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है.
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