Share Market: शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले इन जरूरी नियमों का रखें ध्यान, नियम 1 जनवरी से लागू

नई दिल्ली । शेयर बाजार ( Share Market) में निवेश करने वालों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है. बता दे कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शेयरों की खरीद बिक्री का निपटान करने को लेकर वैकल्पिक आधार पर टी +1( ट्रेड और अगला दिन ) की नई व्यवस्था पेश की है. इसका उद्देश्य बाजार में खरीद फरोख्त को बढ़ाना है. फिलहाल घरेलू शेयर बाजारों में सौदों को पूरा होने में कारोबार वाले दिन के बाद दो कारोबारी दिवस लगते हैं.

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शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोग इन जरूरी नियमों का रखें ध्यान 

सेबी की ओर से सर्कुलर जारी की गई, जिसके अनुसार रेगुलेटर ने शेयर खरीद बिक्री प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निपटान में लगने वाला समय को T+1 या T+2 का विकल्प देकर शेयर बाजारों को लचीलापन उपलब्ध करवाया है. बता दें कि यह सेटलमेंट प्लान शेयरों के लिए है और यह ऑप्शनल है. यदि ट्रेडर्स चाहे तो इसे चुन सकते हैं. नया नियम एक जनवरी 2022 से लागू होगा. मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास तमाम ऐसे निवेदन आ रहे है जिसमें सेटेलमेंट साइकिल को घटाने की मांग की जा रही है. सेबी ने इन्हीं निवेदनो को ध्यान में रखते हुए नए नियमों को तैयार किया है.

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इसी दिशा में सेबी ने एक सर्कुलर जारी करके बताया कि मार्केट इनफॉरस्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल मसलन स्टॉक एक्सचेंज, क्लीयरिंग कॉरपोरेशन ऑफ डिपॉजिटर्स के साथ बातचीत करके यह फैसला लिया गया है. बता दें कि स्टॉक एक्सचेंज के पास यह सुविधा होगी कि वह T+1 या T+2 सेटलमेंट साइकिल में से कोई भी ऑफर करें. सेटलमेंट साइकिल बदलने के लिए कम से कम 1 महीना पहले नोटिस देना होगा. स्टॉक एक्सचेंज किसी भी शेयर के लिए अगर एक बार T+1 सेटलमेंट साइकिल सुन लेगा, तो उसे कम से कम 6 महीने तक जारी रखना होगा. अगर स्टॉक एक्सचेंज बीच में T+2 सेटलमेंट साइकिल चुनना चाहता है तो उसे एक महीना पहले नोटिस देना होगा. शेयर बाजार को अपनी वेबसाइट पर इसका प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है.

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