वाहन स्क्रैप करने की अब ये है पॉलिसी, पूर्ण क्षतिग्रस्त वाहनों के बीमा क्लेम करने के बाद RC करानी होगी रद्द

फतेहाबाद | वाहन मालिक द्वारा वाहन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त या वाहन स्क्रैप करवाना होता है. इसके बाद पंजीकरण प्राधिकारी को जानकारी देनी होगी. वाहन मालिक को पंजीकरण प्राधिकरण के पास अपना बकाया जुर्माना व पैनल्टी भी जमा करना होगा. वाहन मालिक को बीमा कंपनी को लिखना होगा कि संबंधित वाहन मालिक ने अपने वाहन के लिए दुर्घटना बीमा का दावा किया है. इसके तुरंत बाद इसे पंजीकरण प्राधिकारी को जमा करना होगा.

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जानिए विस्तार से

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की सचिव शालिनी चेतल ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 55 के अनुसार यदि कोई मोटर वाहन कबाड़/स्क्रैप/दुर्घटनाग्रस्त है या उपयोग की स्थिति में नहीं है, तो मालिक को तुरंत पंजीकरण प्राधिकारी को सूचित करना चाहिए. आमतौर पर यह जानकारी उस क्षेत्र के पंजीकरण प्राधिकारी को देनी होती है जहां वाहन का इस्तेमाल किया गया है. साथ ही पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) संबंधित प्राधिकारी को जमा करना होगा.

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यदि यह मूल प्राधिकरण है जहां वाहन पंजीकृत था, तो प्राधिकरण आरसी रद्द कर देगा और यदि वह प्राधिकरण नहीं है, तो वह आरसी को मूल पंजीकरण प्राधिकारी को भेज देगा. उन्होंने कहा कि अगर वाहन मालिक बिना देर किए यह काम करता है तो उसे आरसी पंजीकरण रद्द होने की तिथि तक ब्याज सहित शेष राशि का भुगतान करना होगा. एटीए सचिव शालिनी चेतल ने कहा कि कबाड़ वाहन के इंजन और चेसिस नंबर भी प्राधिकरण के पास जमा कराने होंगे. वाहन के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में, पॉलिसी धारक दावा लेने के बाद अपना बकाया कर भी पंजीकरण प्राधिकारी को जमा करेगा.

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