चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार ने हाल ही में लंबित संपत्ति करदाताओं के पक्ष में एक अहम निर्णय लिया है। जिसके अनुसार अब 2010-11 से 2020-21 तक 31 मार्च, 2022 तक लंबित संपत्ति कर के ब्याज के भुगतान पर एकमुश्त छूट मिलेगी. यानि ऐसे संपत्ति करदाता (Tax payer) जिन्होंने अपना संपत्ति टैक्स के बकाया का सारा भुगतान आगामी 31 मार्च, 2022 तक कर देते है, तो उन्हें ब्याज पर एकमुश्त छूट का लाभ दिया जाएगा. शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री अनिल विज जी इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने बताया इस फ़ैसले से राज्य के लगभग 18 लाख 80 हज़ार संपत्ति कर-दाताओं को फायदा मिलेगा.
श्री अनिल विज जी ने बताया -“राज्य सरकार ने 2010-11 से 2020-21 तक 31 मार्च, 2022 तक लंबित संपत्ति कर के ब्याज के भुगतान पर एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है. जिन्होंने अपने लंबित संपत्ति कर का बकाया का भुगतान नहीं किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा -“इस संबंध में एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से भी मंजूरी दे दी गई है”
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री अनिल विज जी ने कहा, इस विषय को लेकर एक प्रस्ताव भी पास हुआ था जिसमे कोरोना महामारी के मौजूदा हालातों के चलते बड़ी संख्या में संपत्ति करदाताओं को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा सकता है. ऐसे में सरकार की ओर से समय-समय पर घोषित सम्पति कर योजना का लाभ ऐसे सम्पत्ति करदाता नहीं कर पाएंगे. क्यूंकि ऐसे टैक्स भुगतान करने वाले इस तरह की आर्थिक परेशानियों के चलते अपने सम्पत्ति कर का भुगतान करने में असमर्थ होंगे. जिसके चलते राज्य सरकार की ओर से 2010-11 से 2020-21 तक 31 मार्च, 2022 तक लंबित संपत्ति कर के ब्याज के भुगतान पर एकमुश्त छूट का फैसला लिया गया है. इस निर्णय से काफी सम्पत्ति करदाताओं को सहायता मिलेगी.
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