हरियाणा | देश में एक बार फिर कोरोना और उसके नए वैरिएंट के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जिसके चलते सभी जिलों में नाईट कर्फ्यू लगा दिया गया है. इसी बीच हरियाणा सरकार ने कोविड 19 की रोकथाम के मद्देनज़र पांच जिलों में मिनी लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. जिसके चलते इन जिलों में सिनेमा हॉल, थियेटर, स्कूल, कॉलेज, जिम इत्यादि को बंद करने के आदेश दे दिए गए है. इसके साथ ही ऑफिस भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे. महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा के तहत ये गाइडलाइन 2 जनवरी से 12 जनवरी तक के लिए जारी की गई है.
बता दें सरकार द्वारा ये आदेश ओमीक्रॉन के बढ़ते मामलो की रोकथाम के चलते किया गया है. गाइडलाइन में कहा गया है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सख्ती जरूरी है. आइये जान लेते है किन जिलों में सख्ती जारी की गई है.
- ग्रुप एक की कैटेगरी में आने वाले शहरों गुरुग्राम , फरीदाबाद , अंबाला, सोनीपत और पंचकूला में सभी सिनेमा हॉल इस दौरान बंद रहेंगे
- मार्केट और मॉल शाम 5 बजे तक खुलेंगे
- खिलाड़ियों के अलावा बाकी सभी लोगों के लिए स्विमिंग पूल पर पाबंदी रहेंगी
- बार और रेस्टोरेंट में 50 फ़ीसदी तक सीटिंग की अनुमति
- एसेंशियल सर्विसेस की चीजों के अलावा तमाम ऑफिस में 50 फीसदी हाजिरी
- सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बस और ट्रेन, पार्क, धार्मिक स्थ, बार, रेस्टोरेंट, होटल, शराब की दुकान, पेट्रोल पंप आदि जगहों पर पूर्ण वैक्सीनेशन वालो को इजाजत
- ट्रक और ऑटो भी पूर्व रूप से टीकाकरण करा चुके लोग ही चला सकेंगे
- अंतिम संस्कार में 50 और शादी में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक
- ऐसा कोई भी कार्यक्रम जिसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल होंगे उसके लिए डिप्टी कमिश्नर से इजाजत लेनी होगी
- सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, क्लब हाउग आदि 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे
- सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और कोचिंग संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे
- रात्रि कर्फ्यू भी रात 11 से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा
- बिना मास्क के एंट्री और सर्विस देने पर पाबंदी