हिसार | हरियाणा में जेबीटी टीचरों के तबादलों का शेड्यूल शिक्षा विभाग द्वारा दूसरी बार बनेगा. गौरतलब है कि इस नियम से 70 से 80 फ़ीसदी जेबीटी को फायदा होगा. जेबीटी टीचरों के लिए अपनी मर्जी का स्कूल चुनने के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं. बता दें कि दिव्यांग जेबीटी अपनी मर्जी से दाखिले करवा सकेंगे. ये प्राथमिकता दिव्यांग जेबीटी को इसलिए दी गई है क्योंकि उन्हें आवागमन में परेशानी का सामना ना करना पड़े.
जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में 38500 जेबीटी यानी राजकीय प्राथमिक शिक्षक है. इनमें से 5% को विशेष छूट दी जाएगी. इनके अतिरिक्त बाकी सभी जेबीटी को नजदीकी स्कूल का चयन करने के लिए आवेदन करना होगा. इनमें दिव्यांग जेबीटी को खुद अपनी मर्जी से दाखिला करवाने की छूट दी गई है. इसका कारण है कि इनकी सहायता करने के लिए इनके परिजनों को इनके साथ रहना पड़ता है. ऐसे में उनको आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. दिव्यांग जेबीटी को खुद अपनी मर्जी से दाखिला करवाने की छूट दी गई है.
जेबीटी टीचर अपनी मर्जी के स्कूल का कर सकेंगे चयन
बता दें कि हिसार जिले में तकरीबन 2200 के आसपास जेबीटी टीचर है. शिक्षा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शनिवार से ही शिक्षकों को अपने-अपने स्टेशन चुनने के लिए आवेदन शुरू किए जा चुके हैं. आवेदनों की अंतिम तिथि 20 जनवरी है, शिक्षा विभाग इनकी जानकारी जुटाने में लगा हुआ है कि स्टेशन पर कितने जेबीटी कार्यरत है, पहली बार साल 2016 में गृहजिलों में तबादले नियम का शेड्यूल जारी हुआ था. अब 5 साल के बाद दूसरी बार शेड्यूल बनेंगे, जिसके तहत अब हर 5 साल के बाद जेबीटी टीचर्स को स्कूल बदलना होगा. इसे लेकर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की काफी समय से मांग की जा रही थी. पहले केवल टीजीटी और पीजीटी वालों के ही गृहजिलों में तबादले होते थे.
आयु वर्ग के आधार पर मिलेंगे अंक
ऐसी जानकारी है कि इस नियम के माध्यम से आयु वर्ग के आधार पर अंक लगेंगे. उदाहरण के तौर पर यदि किसी जेबीटी की आयु 50 साल है तो उसके 50 नंबर लगेंगे. बता दें कि सबसे पहले उसी को अपना पसंदीदा स्कूल चयन करने का मौका दिया जाएगा. इसके बाद कम आयु के जेबीटी टीचर्स को अगला ऑप्शन चुनने का विकल्प दिया जाएगा. बता दें कि महिलाओं को इस नियम के तहत 10% अंक ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि उनको बाहर आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसलिए नजदीकी स्कूल चयन करने का हक उन्हें पहले दिया गया है.
एक बार से ज्यादा एक जोन में नहीं रह पाएंगे
कोई भी जेबीटी 1 जोन में दो बार नहीं रह सकता है. यदि कोई जेबीटी लगातार दो बार है कि जून में ड्यूटी करता है तो अगली बार उसे दूसरे जोन में ही ड्यूटी करनी पड़ेगी.
तबादले के लिए करने होंगे आवेदन
जानकारी के लिए बता दें कि इस नियम से 80 से 90% जेबीटी को काफी फायदा होगा 5 साल तक एक स्कूल में नौकरी कर सकेंगे दिव्यांगों को इसमें छूट दी गई है. वह अपनी मर्जी से ही तबादला करवा सकेंगे. 38500 जेबीटी में से 5% कोट सूट होगी बाकी को तबादले के लिए आवेदन करने होंगे.
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