नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) द्वारा ग्राहकों को अलर्ट किया गया है. बता दे कि बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर्स को 31 मार्च 2022 से पहले पैन – आधार कार्ड लिंक करवाने का नोटिस भेजा है. बैंक ने कहा कि यदि कोई ग्राहक ऐसा नहीं करता है तो उनकी बैंकिंग सेवाएं ठप हो सकती है. एसबीआई ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दें.
इस ट्वीट में एसबीआई ने कहा कि हम अपने ग्राहकों को किसी असुविधा से बचाने और निर्बाध बैंकिंग सेवा का आनंद लेने के लिए पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की सलाह देते हैं. साथ ही बैंक ने ग्राहकों को समय रहते पेन और आधार कार्ड को लिंक करवाने की सलाह दी, ताकि वह असुविधा से बच सकें. केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी की वजह से पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा को 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है. वही बैंक ने बताया कि पैन को आधार कार्ड से लिंक करवाना अनिवार्य है, ऐसा नहीं किया गया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
पैन- आधार कार्ड को ऐसे करें लिंक
- इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा.
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपको बाई तरफ लिंक आधार का विकल्प दिखाई देगा, इस लिंक पर क्लिक करें
- लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है, जहां पर आपको पैन, आधार और आधार में आपका नाम जैसे लिखा है वैसे भरना है.
- यदि आप के आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल है, तारीख नहीं है. तो आप आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड के बॉक्स को टिक कर सकते हैं.
- कैप्चा कोड डालकर ओटीपी के लिए टिक करें.
- लिंक आधार के बटन को क्लिक करें, उसके बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा.