नई दिल्ली । टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथोरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने मोबाइल यूजर्स के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है. TRAI ने टेलिकॉम टैरिफ 66 (वां संशोधन) में जारी आदेशों में टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर (TSPs) को 28 दिनों की जगह 30 दिनों की वैलेडिटी वाले रिचार्ज प्लान पेश करने को कहा गया है. टेलिकॉम कंपनियों को इन आदेशों की पालना नोटिफिकेशन जारी होने के 60 दिनों के भीतर करनी होगी.
TRAI द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार हर टेलिकॉम कंपनी को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पैशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर ऐसा पेश करना होगा जिसकी वैधता 28 दिनों की बजाय 30 दिनों की हों. इन प्लान्स को मोबाइल यूजर्स अगर दोबारा रिचार्ज कराना चाहे, तो वो ऐसा मौजूदा प्लान की ही तारीख से करा सके, ऐसा प्रावधान होना चाहिए.
कम दिनों की वैलेडिटी देने का आरोप
मोबाइल यूजर्स की लगातार शिकायत थी कि टेलिकॉम कंपनियां एक माह के रिचार्ज के नाम पर 30 की जगह 28 दिनों की वैलेडिटी देती है. मोबाइल यूजर्स का कहना है कि हर महीने 2 दिन की कटौती करके टेलिकॉम कंपनियां सालभर में 28 दिन की बचत कर लेती है. इस तरह टेलिकॉम कंपनियां ग्राहकों से सालभर में 12 की जगह 13 माह का रिचार्ज कराती हैं.
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