चंडीगढ़ । हरियाणा में पंचायती चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. पहले इस मामले की सुनवाई 18 जनवरी को होनी थी. मगर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 8 फरवरी तक डेट बढ़ा दी गई थी. मगर अभी नई अपडेट आ रही है कि अब मामले की सुनवाई के लिए तारीख और भी आगे बढ़ा दी गई है. अब 8 महीने बाद ही इस मामले में किसी तरह की सुनवाई होने की उम्मीद है. नई तारीख में 22 सितंबर 2022 तय की गई है.आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को ही समाप्त हो चुका है.
यह है मामला
गुरुग्राम निवासी प्रवीण चौहान ने 15 मई 2021 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 2020 में किए गए संशोधन को भेदभावपूर्ण और असंवैधनिक बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट को कहा गया कि अधिनियम में संशोधन कर अब सीटों का आरक्षण बी सी ए श्रेणी के लिए आरक्षित करना अनिवार्य है और न्यूनतम 2 सीटों का आरक्षण जरूरी है. हरियाणा में 8% के अनुसार केवल 6 जिले हैं जहां 2 सीट आरक्षण के लिए बचती हैं. 18 जिलों में केवल 1 सीट आरक्षित की जानी है जबकि सरकार ने प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम 2 सीटें अनिवार्य की हैं.
फिर हाईकोर्ट ने कहा था किस सरकार चाहे तो आरक्षण के नए प्रावधान को निलंबित कर पुराने नियमों के तहत चुनाव करवा सकती है. हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने अंडरटेकिंग दी है कि जब तक इस मामले का फैसला नहीं होता तब तक सरकार भविष्य में चुनाव नहीं करवा सकती है. कोर्ट ने इस मामले को लेकर सरकार को अंडरटेकिंग पर रुख स्पष्ट करने साथ ही पुराने नियमों के हिसाब से चुनाव करवाने का आदेश लागू किया था.
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!