सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, NPS पर बढ़ी टैक्स डिडक्शन लिमिट

नई दिल्ली । केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वर्ष 2022-23 के बजट में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. वित्त मंत्री ने इस बजट में राज्य कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट में एंप्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन पर टैक्स डिडक्शन लिमिट को अब 14 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है. फिलहाल NPS अकाउंट पर टैक्स डिडक्शन लिमिट 10 फीसदी है. हालांकि केन्द्रीय कर्मचारियों को पहले से ही 14 फीसदी की टैक्स डिडक्शन लिमिट का फायदा मिल रहा है.

Webp.net compress image 21

राज्य कर्मचारी अब क्लेम कर सकेंगे 14% का टैक्स बेनेफिट

राज्य सरकार के कर्मचारी अब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से अपने एंप्लॉयर की तरफ से किए गए NPS कंट्रीब्यूशन (एनपीएस अकाउंट में राज्य सरकारों की तरफ से किए गए योगदान) पर 14 फीसदी का टैक्स बेनेफिट क्लेम कर सकते हैं. प्राइवेट सेक्टर के एंप्लॉयीज के लिए टैक्स बेनेफिट अभी 10 फीसदी ही है.

यह भी पढ़े -  दिल्ली और गुरुग्राम में कर्मचारी करेंगे घर से काम, प्रदूषण के चलते सरकार ने जारी किए ये निर्देश

तीन अलग-अलग सेक्शंस के तहत टैक्स बेनिफिट

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट्स में इनवेस्टमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तीन अलग-अलग सेक्शंस के तहत टैक्स बेनेफिट मिलता है. सेक्शन 80 CCD(1) के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में एनपीएस में 1.5 लाख रुपये तक के इनवेस्टमेंट पर डिडक्शन बेनेफिट मिलता है. यह डिडक्शन, सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की ओवरऑल लिमिट में आता है.

यह भी पढ़े -  खुशखबरी: कश्मीर को सीधे दिल्ली से जोड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन

50 हजार रुपए का एडिशनल डिडक्शन

NPS पर सेक्शन 80C डिडक्शन के ऊपर भी अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा मिलता है. यह एडिशनल डिडक्शन सेक्शन 80 CCD(1b) के तहत 50,000 रुपये तक मिलता है. कोई भी टैक्सपेयर NPS के टियर-1 अकाउंट्स में निवेश करके 50,000 रुपये तक एडिशनल डिडक्शन का फायदा उठा सकता है. इस तरह कोई भी टैक्सपेयर NPS में इनवेस्ट करके एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपये के ओवरऑल टैक्स बेनेफिट को क्लेम कर सकता है.

यह भी पढ़े -  दिल्ली विस चुनाव के लिए AAP ने घोषित किए 11 प्रत्याशी, बीजेपी- कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं को प्राथमिकता

2 लाख रुपये का यह टैक्स बेनेफिट केवल तभी मिलेगा, जबकि किसी कर्मचारी ने ओल्ड टैक्स रिजीम को अपनाया है. 2 लाख रुपये की लिमिट के ऊपर एंप्लॉयर (नियोक्ता) की तरफ से किए गए किसी कंट्रीब्यूशन पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80 CCD(2) के तहत डिडक्शन का फायदा मिलेगा.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit