हाइवे चौड़ीकरण में बाधा बना धार्मिक स्थल, कोर्ट ने दिए यें आदेश

अंबाला । अंबाला- साहा 444-A हाइवे चौड़ीकरण का काम लगभग पूरा होने को है लेकिन स्टाफ रोड़ स्थित नौ गजा पीर की मजार अड़चन डाल रही है. इस जगह को छोड़कर बाकी हाइवे के चौड़ीकरण का काम पूरा होने को है लेकिन जब तक इस धार्मिक स्थल को लेकर कोई स्थाई समाधान नहीं हो जाता, तब तक इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं माना जाएगा. लिहाजा मामला एक बार फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गया है.

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हाईकोर्ट ने धार्मिक स्थल के सेवक को चार हफ्ते के भीतर कागजात पेश करने के आदेश जारी किए हैं. नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिवक्ता ने कोर्ट में जानकारी देते हुए बताया कि इस जगह को छोड़कर बाकी जगह पर हाइवे चौड़ीकरण का काम पूरा हो चुका है.

पहले हटाने के लिए जारी हों चुका है नोटिस

धार्मिक स्थल का मामला इससे पहले भी कोर्ट में विचाराधीन था. कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को आगे काम बढ़ाने के आदेश दिए थे लेकिन धार्मिक स्थल के सेवक ने एक बार फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए धार्मिक स्थल न हटाएं जाने की दुहाई दी है.

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474 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं

नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिवक्ता अंकुश मेहता ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से हाइवे चौड़ीकरण से पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर हटाने की चेतावनी जारी की गई थी. जिन्होंने भी नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया, वहां ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पीला पंजा चलाते हुए अवैध निर्माण को ढहा दिया. सबसे बड़ी कार्रवाई छोटा खुड्डा कला में हुई थी.

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