नई दिल्ली । बजट 2022 में टैक्सपेयर के लिए कोई भी खास ऐलान नहीं किया गया. वही उम्मीद की जा रही थी कि अबकी बार इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ. वही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में आयकर से जुड़ी हुई कुछ रियायतें दी है , जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर दिखाई देगा. वही टैक्स पेयर बलवंत जैन ने बताया कि इन राहतों में ITR और दूसरी सुविधाएं शामिल है, जो 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी.
बजट 2022 में टैक्सपेयर्स को दी गई राहत
यदि आईटीआर में आमदनी का ठीक-ठीक आकलन करने में कोई चूक या गलती हो जाती है तो अब आयकर विभाग ऐसी गलतियों को सुधारने का मौका देगा. इसके लिए टैक्स रिपेयर को अतिरिक्त टैक्स अदा कर रिवाइज आइटीआर भरने का मौका मिलेगा. यह आइटीआर असेसमेंट वर्ष के अंत से 2 साल के भीतर दाखिल किया जा सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अगर आयकर को यह पता चलता है कि करदाता ने ITR में कुछ आमदनी का जिक्र नहीं किया है तो उस पर लंबा केस चलता है, परंतु अब करदाताओं को आइटीआर में गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा.
सहकारी समितियां साढे 18% की दर पर टैक्स पे करती है, जबकि कंपनियां 15% की दर से पेमेंट करती है. अबकी बार बजट में सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच बराबरी लाई गई है. सहकारी समितियां भी अब 15% की दर से टैक्स भर पाएंगी. सहकारी समितियों के लिए अधिभार की दर भी मौजूदा 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव अबकी बार बजट में शामिल किया गया है.
केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली टायर -1 में अपने कर्मचारियों के वेतन में 14% का योगदान करती है, परंतु राज्य कर्मचारियों के मामलों में ऐसी कटौती वेतन के 10% की सीमा तक ही स्वीकृत है. अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव रखा गया है.
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