10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को दिल्ली-एनसीआर में राहत, NGT ने दिया ये आदेश

नई दिल्ली । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को लेकर नई जानकारी सामने आई है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की ओर से पुरानी गाड़ियों को लेकर अपडेट आ रही है. एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध के संबंध में यह नई जानकारी दी है.

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एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध से छूट की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. एनजीटी ने कहा कि पुरानी डीजल गाड़ियों दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में चलने की इजाजत नहीं दी जा सकती हैं क्योंकि ये नई गाड़ियों की तुलना में अधिक प्रदुषण करते है.

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याचिकाकर्ता सरबजीत सिंह ने 100% दिव्यांगता के आधार पर प्रतिबंध में राहत की मांग की थी लेकिन जस्टिस आदर्श कुमार वर्मा और जस्टिस सुधीर कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस मामले में पहले ही निर्देश जारी हों चुके हैं लिहाजा फिर दी गई याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता है.

गौरतलब है कि एनजीटी ने पूर्व में केंद्र की उस याचिका को भी खारिज कर दिया था जिसमें दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश में संशोधन करने का आग्रह किया गया था. इसमें उल्लेख किया गया था कि डीजल वाहनों से होने वाला उत्सर्जन कैंसर पैदा करने वाली प्रवृत्ति का होता है और एक डीजल वाहन 24 पेट्रोल वाहनों या 40 सीएनजी वाहनों के बराबर प्रदूषण फैलाता हैं.

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