चंडीगढ़ । बिजली संकट का स्वत: संज्ञान लेते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि बिजली आपूर्ति में व्यवधान से अपूरणीय क्षति हो सकती है, इससे पहले यूटी के मुख्य अभियंता को कल पेश होने का निर्देश देने से पहले “कोर्ट को इसे कम करने के उपायों के बारे में अवगत कराने के लिए” कहा गया था.
न्यायमूर्ति अजय तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज जैन की खंडपीठ ने कहा कि यह अदालत के संज्ञान में लाया गया है कि चंडीगढ़ के बड़े हिस्से में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है. इन परिस्थितियों में, मामले को न्यायिक पक्ष में उठाने के लिए बाध्य किया गया था और इसके परिणामस्वरूप यूटी के वरिष्ठ स्थायी वकील अनिल मेहता से अनुरोध किया था कि वे अदालत को उन व्यवस्थाओं से अवगत कराएं जो प्रशासन निवासियों को अनुचित कठिनाई को रोकने के लिए कर रहा है.
मेहता ने अदालत को अवगत कराया कि बिजली की विफलता “हड़ताली कर्मचारियों द्वारा तोड़फोड़ के कृत्यों के कारण” थी. उन्होंने आगे पीठ को सूचित किया कि यूटी प्रशासन द्वारा इस संकट से निपटने के लिए पंजाब और हरियाणा राज्यों के अधिकारियों को लाने का अनुरोध किया गया था.उन्हें जो नवीनतम सूचना मिली वह यह थी कि पंजाब राज्य ने किसी व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर भेजने में असमर्थता व्यक्त की थी.
बेंच ने कहा कि मेहता को अभी तक हरियाणा की स्थिति के बारे में पता नहीं था. न्यायालय इस तथ्य से बेखबर नहीं था कि बिजली आपूर्ति में व्यवधान न केवल आम निवासियों को प्रभावित कर रहा था, बल्कि अस्पतालों जैसे संस्थानों को प्रभावित कर सकता है जहां मरीज वेंटिलेटर और अन्य जीवन समर्थन प्रणालियों पर हो सकते हैं.
साथ ही इसके अलावा, ऑनलाइन परीक्षाएं और कक्षाएं हैं जो छात्र ले रहे हैं.कई मामलों में इस न्यायालय में भी वर्चुअल सुनवाई बाधित हुई है क्योंकि उनके कार्यालयों में बिजली नहीं होने के कारण वकील पेश नहीं हो पा रहे हैं. ऐसे में बिजली आपूर्ति बाधित होने से अपूरणीय क्षति हो सकती है.
साथ ही इस संकट को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए मुख्य अभियंता, यूटी चंडीगढ़ से अनुरोध करना उचित समझते हैं कि कल 23 फरवरी को इस न्यायालय के समक्ष पेश हों.मामले को आज मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जा सकता है ताकि उनकी आधिपत्य इसे कल के लिए उपयुक्त पीठ के सामने रख सके.
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