आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर भर्ती को सरकार की मंजूरी, केवल इन्हीं अभ्यर्थियों को ही मिलेगा मौका

चंडीगढ़ । हरियाणा में साल 2006 से लंबित चली आ रही आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है. हरियाणा की मनोहर सरकार ने कानूनी राय लेने के बाद इस भर्ती को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस भर्ती में केवल आईटीआई डिप्लोमा धारकों को ही मौका दिया जाएगा, जबकि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (KUK) से डिप्लोमा करने वालों को चयन सूची से बाहर किया जाएगा.

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हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने बताया है कि इसी सप्ताह संशोधित रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा. इसके साथ ही इसी महीने इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी. संशोधित रिजल्ट में KUK यूनिवर्सिटी से कोर्स करने वाले पहली लिस्ट में चयनित 613 शिक्षकों को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा. ऐसे में HSSC वेटिंग लिस्ट वाले उन अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर मौका देगा जिन्होंने ITI से कोर्स किया हुआ है.

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इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने हिदायत देते हुए कहा है कि भर्ती में उच्च शिक्षा वाले अभ्यर्थियों को तवज्जो दी जाएगी, जिन्होंने एमए फाइन आर्ट या फिर बीए में फाइन आर्ट के विषय पढ़े हैं. HSSC बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि आगामी 4-5 दिन में इस भर्ती का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा.

खाली रह सकती है सीटें

HSSC बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि संशोधित रिजल्ट घोषित करने के बाद भी काफ़ी संख्या में सीटें खाली रह सकती है. आवेदकों में ITI से कोर्स करने वालों की संख्या कम है क्योंकि वेटिंग लिस्ट में भी 54 अभ्यर्थी KUK डिप्लोमा धारक हैं. बता दें कि इस परीक्षा में पहले ही ये शर्त थी कि जनरल अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत, बीसी को 45 और एससी वर्ग के अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत अंक लेने होंगे और इसके बाद ही वह इंटरव्यू तक पहुंच सकेगा.

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2006 से बदले कई घटनाक्रम

साल 2007 में इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ और भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू मानक तय किए गए लेकिन 2008 में लिखित परीक्षा कैंसिल कर दी गई और इंटरव्यू के आधार पर चयन किया गया. KUK यूनिवर्सिटी से दूरवर्ती माध्यम से कोर्स वालों को मान्य किया तो ITI से डिप्लोमा धारकों ने हाईकोर्ट की शरण ले ली.

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भर्ती नियम बदलने को भी चुनौती दी गई तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. HSSC ने 14 नवंबर को भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया. इसमें 613 वे अभ्यर्थी भी चयनित हुए, जिन्होंने KUK यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है. ITI डिप्लोमा धारक की याचिका पर 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कोर्स करने वालों को इस भर्ती के लिए अयोग्य ठहराया.

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