हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरी में आरक्षण के प्रावधान में किया बदलाव

चंडीगढ़ । हरियाणा सरकार के फैसले के मुताबिक अब हरियाणा में पूर्व सैनिकों को सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों सरकारी संस्थानों में नौकरी के लिए केवल एक बार आरक्षण मिलेगा. साथ ही एक्स सर्विसमैन कोर्ट में भर्ती हुए कर्मचारियों को आश्रितों को भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा. इसके संबंध में हरियाणा सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों विभाग अध्यक्ष मंडल उपयोग तो बोर्ड निगमों के प्रबंधक निर्देशक प्रमुख प्रशासकों उपयुक्त व विश्वविद्यालयों के को आदेश जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई पूर्व सैनिक या उसकी पत्नी कोर्ट में सरकारी नौकरी हेतु उसे किसी अन्य उच्च पद पर नियुक्ति में आरक्षण नहीं मिलेगा. हालांकि अभी भी आवेदन के लिए आयु सीमा में छूट का लाभ जारी है.

यह भी पढ़े -  हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, बिजली विभाग को मिलेगा लाभ

cm and dushant

हरियाणा के मुख्य सचिव ने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई पूर्व सैनिक सेवा में नहीं है या आरक्षण के बगैर भर्ती हुआ है तो उसकी संतान बेटा बेटी मे से किसी एक को पहली नौकरी में एक्स सर्विस कोटा का लाभ प्राप्त होगा और यदि किसी व्यक्ति ने सैनिक के रूप में नियुक्ति से पहले दूसरी नौकरी के लिए आवेदन कर रखा है तो उसे आरक्षण दिया जाएगा. हालांकि यह नियम केवल सीधी भर्तियों पर ही लागू होगा.

यह भी पढ़े -  हरियाणा में नए जिले बनने पर ब्रेक, अब जनगणना के बाद ही फैसला लेगी सरकार

इसके अलावा नए नियम के तहत शहीदों के एक परिवारिक सदस्य को नौकरी मिलने पर उसके बच्चों को सामान्य सेवा की नौकरी में आरक्षण नहीं दिया जाएगा वही बर्खास्त दुर्व्यवहार एवं अन्य कारणों की वजह से और योग घोषित किए गए पूर्व सैनिकों को व उनके बच्चों को नौकरी में आरक्षण नहीं दिया जाएगा.

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे! हरियाणा की ताज़ा खबरों के लिए अभी हमारे हरियाणा ताज़ा खबर व्हात्सप्प ग्रुप में जुड़े!

exit